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ऑड-ईवन: प्रदूषण पर केजरीवाल का फैसला, नियम तोड़ने वालों को भरना होगा 4 हजार जुर्माना, जानें किसे मिली छूट

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड ईवन लागू करने का ऐलान किया है। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई इसे तोड़ता है तो उसे 4 हजार रूपए का जुर्माना भरना पड़ेगा।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में 4 से 15 नवंबर तक लागू हो रहे ऑड-ईवन नियम के दायरे से दो-पहिया वाहनों को बाहर रखा गया है। उन्होंने कहा कि ऑड-ईवन नियम का उल्लंघन करने वाले को 4,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।

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अरविंद केजरीवाल ने ऑड-ईवन नियम पर प्रेस कांफ्रेंस करते हुए कहा कि ये योजना दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर भी लागू रहेगी। दिल्ली में यह नियम रविवार को छोड़ दिन में सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक लागू होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूल बस इस नियम के दायरे में नहीं होंगे।

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उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा, “उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस, लोक सभा के स्पीकर, केंद्रीय मंत्रियों की गाड़ियां, विपक्ष के राज्य सभा और लोक सभा के नेता, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की गाड़ियों पर यह नियम लागू नहीं होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हालांकि ये छूट नहीं मिलेगी।”

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केजरीवाल ने प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए उठाये गये कदमों की घोषणा करते हुए कहा कि हमने 16 टीमें जांच के लिए बनाई है। वे दिन और रात में होने वाले निर्माण के कार्यों और कूड़े आदि को जलाने पर नजर रखेंगे।

इनको मिली छूट

  • महिलाओं को ऑड ईवन में छूट
  • जिन गाड़ियों में स्कूली बच्चे उन्हें छूट
  • मरीज लेकर जाने वाली गाड़ियों को छूट
  • केंद्र सरकार के मंत्री दायरे से बाहर होंगे
  • दोपहिया वाहनों को मिलेगी छूट

इन्हें छूट नहीं

  • दिल्ली सीएम, डिप्टी सीएम ऑड ईवन के दायरे में
  • दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर भी ऑड ईवन लागू

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