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ग्रेटर नोएडा हादसे के बाद प्राधिकरण ने 96 भवनों को असुरक्षित घोषित किया, एक सप्ताह में गिराने का निर्देश  

नोएडा प्राधिकरण ने कहा है कि असुरक्षित भवनों को अगर उनके मालिक खुद नहीं तोड़ते हैं तो किसी भी अनहोनी के लिए वे खुद जिम्मेदार होंगे। साथ ही प्राधिकरण ने यह भी कहा कि अगर मकान मालिक एक हफ्ते के अंदर अपने मकानों को नहीं तोड़ते है तो प्राधिकरण उन्हें तोड़ देगा।

फोटो: सोशल मीडिया 
फोटो: सोशल मीडिया  ग्रेटर नोएडा हादसे के बाद प्राधिकरण ने 96 भवनों को असुरक्षित घोषित किया

ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी गांव में 17 जुलाई को 2 इमारतों के गिरने से 9 लोगों की मौत की घटना के चलते नोएडा प्राधिकरण ने यहां के विभिन्न गांवों और सेक्टरों में बने 96 इमारतों को असुरक्षित घोषित करते हुए वहां पर नोटिस चिपका दिया है। प्राधिकरण ने इन इमारतों को एक सप्ताह के अंदर तोड़ने का निर्देश दिया है।

प्राधिकरण ने अपने नोटिस में लिखा है कि असुरक्षित भवनों को अगर उनके मालिक खुद मकान को नहीं तोड़ते हैं तो किसी भी अनहोनी के लिए वे खुद जिम्मेदार होंगे। साथ ही प्राधिकरण ने यह भी कहा कि अगर मकान मालिक एक हफ्ते के अंदर अपने मकानों को नहीं तोड़ते है तो प्राधिकरण उन्हें तोड़ देगा। प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए नोटिस से मकान मालिकों में खलबली मची हुई है।

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नोएडा प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि प्राधिकरण ने बरौला गांव में 26 भवनों, निठारी गांव में 30 भवनों, सेक्टर 58 में तीन औद्योगिक भूखंडों, गढ़ी चौखंडी गांव में 26 भवनों, झुंडपुरा गांव में 2 मकानों, नया बांस और अट्टा गांव में 9 भवनों को सर्वेक्षण के बाद असुरक्षित पाया है।

राजेश कुमार सिंह ने बताया कि अभीतक किसी भी भवन स्वामी ने नोटिस का जवाब नहीं दिया है। उन्होंने बताया कि नोएडा प्राधिकरण भवन स्वामियों का पक्ष सुनेगा, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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