केंद्र सरकार ने शनिवार को 68 दिन के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद एक्जिट प्लान की जानकारी दी है। सरकार ने 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाते हुए कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित क्रियाकलापों को खोलने का ऐलान करते हुए आदेश जारी कर दिया है। सोमवार (एक जून) से लागू हो रहे गृह मंत्रालय के नए आदेश में लॉकडाउन से बाहर निकलने के चरण बताए गए हैं।
Published: 31 May 2020, 12:00 AM IST
गृह मंत्रालय के नए आदेश में कहा गया है कि "राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम- 2005 के अनुच्छेद 6 (2) (1) के अंतर्गत, 30 जून तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को बढ़ाया जाता है और कंटेनमेंट जोन के बाहर क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित गतिविधियों को खोला जाएगा।" इसका मतलब है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के अनुच्छेद 10(2)(1) की शक्तियों के तहत दिशानिर्देश 30 जून तक लागू रहेंगे। दिशानिर्देशों के तहत कंटेनमेंट जोन के अंदर सख्त पाबंदी लागू रहेगी और उसे पहले से सख्त किया जाएगा। केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।
Published: 31 May 2020, 12:00 AM IST
इसके साथ ही लॉकडाउन से राहत देते हुए दिशानिर्देशों में कहा गया है कि व्यक्तियों और वस्तुओं के राज्यों के अंदर या अंतर-राज्य आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। साथ ही इस तरह की गतिविधियों के लिए अलग से अनुमति, अनुमोदन या ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, नए दिशानिर्देशों के मुताबिक रात का कर्फ्यू अभी जारी रहेगा, लेकिन अब रात 9 बजे से सुबह पांच बजे तक ही नाइट कर्फ्यू रहेगा। हालांकि, जरूरी चीजों के लिए कोई कर्फ्यू नहीं रहेगा।
Published: 31 May 2020, 12:00 AM IST
एग्जिट प्लान के दूसरे चरण के तहत 8 जून से सभी धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत होगी। सभी शॉपिंग मॉल भी चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे। इसके लिए एसओपी स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करेगा। अंतरराज्यीय परिवहन पर रोक नहीं होगी, केवल राज्य चाहें तो इसे नियंत्रित कर सकते हैं।
Published: 31 May 2020, 12:00 AM IST
वहीं दूसरे चरण में स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला होगा, जो सरकार बाद में स्थिति का आकलन कर लेगी। वहीं तीसरे चरण में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों, मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, बार इत्यादि के खोलने पर फैसला स्थिति के अनुसार लिया जाएगा। गृह मंत्रालय सभी संबंधित मंत्रालयों के साथ स्थिति की समीक्षा के बाद इस संबंध में फैसला लेगा।
जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों में शादी-ब्याह और अंतिम संस्कार में पुराने नियम लागू रहेंगे। सभी सामाजिक आयोजनों पर पहले की तरह पाबंदी जारी रहेगी। दिशानिर्देश में 65 साल से अधिक उम्र वाले लोग, गर्भवती महिलाएं, बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति और 10 साल से छोटे बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है।
Published: 31 May 2020, 12:00 AM IST
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Published: 31 May 2020, 12:00 AM IST