जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास नहीं है। यह जानकारी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने 27 मार्च को संसद में दी। लोकसभा में एक सदस्य के लिखित प्रश्न के जबाव में अहीर ने कहा, "सरकार के पास फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।"
Published: 27 Mar 2018, 5:47 PM IST
साल 1954 में राष्ट्रपति के एक आदेश के बाद संविधान में यह अनुच्छेद जोड़ा गया था, जो जम्मू एवं कश्मीर के लोगों को विशेषाधिकार प्रदान करता है और राज्य विधानसभा को कोई भी कानून बनाने का अधिकार देता है, जिसकी वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती। यह अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर के लोगों को छोड़कर बाकी भारतीय नागरिकों को राज्य में अचल संपत्ति खरीदने, सरकारी नौकरी पाने और राज्य सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ लेने से रोकता है।
राज्य में पीडीपी के साथ गठबंधन की सरकार में शामिल बीजेपी बुनियादी तौर पर धारा 370 के खिलाफ रही है। उसके कई चुनावी घोषणा पत्र में सरकार में आने पर धारा 370 को समाप्त करने की बात कही गई है। लेकिन इस समय केंद्र में स्पष्ट बहुमत और राज्य में महबूबा मुफ्ती की पीडीपी के साथ गठबंधन में सरकार चला रही बीजेपी ने फिलहाल अपने रुख में बड़ा बदलाव लाया है। अब आने वाले समये में ही पता चलेगा कि बीजेपी कब तक अपने इस नये रुख पर कायम रहती है।
Published: 27 Mar 2018, 5:47 PM IST
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Published: 27 Mar 2018, 5:47 PM IST