निर्भया केस में दोषी विनय कुमार शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिला की है। बता दें कि निर्भया केस के चारों दोषियों को 22 जनवरी को फांसी दी जानी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को चारों दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी किया था। इसके मुताबिक, चारों दोषियो को 22 जनवरी की सुबह 7 बजे फांसी दी जानी है। कोर्ट के फैसले के बाद दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा था कि वह सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ क्यूरेटिव पिटीशन दायर करेंगे।
Published: 09 Jan 2020, 12:22 PM IST
क्यूरेटिव पिटीशन पर दोषी के वकील एपी सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 5 सीनियर जज सुनवाई करेंगे। इस केस को लेकर शुरू से ही मीडिया, जनता और राजनीतिक दबाव था। इस केस की जांच निष्पक्षता के साथ नहीं की गई।
Published: 09 Jan 2020, 12:22 PM IST
क्यूरेटिव पिटीशन तब दाखिल की जाती है, जब किसी मुजरिम की राष्ट्रपति के पास भेजी गई दया याचिका और सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी जाती है। राष्ट्रपति के पास से याचिका खारिज होने के बाद दोषियों के के लिए एक आखिरी मौका होता है क्यूरेटिव पिटीशन। इसके जरिए वह अपने लिए सुनिश्चित की गई सजा में नरमी की गुहार लगा सकता है।
क्यूरेटिव पिटीशन थोड़ा सा पुनर्विचार याचिका से अलग होता है। इसमें फैसले की जगह पूरे केस में उन मुद्दों या विषयों को चिन्हित किया जाता है जिसमें उन्हें लगता है कि इन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है।
Published: 09 Jan 2020, 12:22 PM IST
बता दें कि 6 दिसंबर 2012 को इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले निर्भया गैंगरेप मामले के चार दोषियों- अक्षय, पवन, विनय और मुकेश को निचली अदालत से फांसी की सजा हुई है, जिसे सभी उच्च न्यायालयों से बरकरार रखा गया है। चारों दोषियों के फांसी की सजा में देरी पर पीड़िता के परिवार ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें चारों दोषियों को फांसी देने की मांग की गई थी, जिसपर कोर्ट 9 जनवरी को को सभी चारों दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी किया था, अब उन्हें 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी दी जानी है।
Published: 09 Jan 2020, 12:22 PM IST
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Published: 09 Jan 2020, 12:22 PM IST