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निर्भया के दोषियों को 3 मार्च की सुबह होगी फांसी, नए डेथ वारंट पर पीड़िता की मां ने कहा- इंसाफ की उम्मीद जगी

निर्भया गैंगरेप-हत्या मामले में सोमवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों को फांसी की सजा देने के लिए नया डेथ वारंट जारी कर दिया है। इसके मुताबिक चारों को 3 मार्च की सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी। इस फैसले पर निर्भया की मां ने इंसाफ की उम्मीद जताई है।

फोटोः सोशल मीडिया
फोटोः सोशल मीडिया 

निर्भया गैंगरेप के दोषियों को मिली फांसी की सजा पर अमल के लिए नया डेथ वारंट जारी हो गया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को करीब एक घंटे तक चली सुनवाई के बाद निर्भया के दोषियों को फांसी दिए जाने के लिए 3 मार्च की तारीख तय कर दी है। अब नए डेथ वारंट के अनुसार निर्भया के चार गुनाहगारों को 3 मार्च की सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी।

कोर्ट द्वारा दोषियों को सजा के लिए जारी डेथ वारंट पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली गैंगरेप पीड़िता की मां आशा देवी ने कहा कि वह इससे बहुत खुश नहीं हैं, क्योंकि यह तीसरी बार है, जब मौत का वारंट जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि वह संतुष्ट हैं कि आखिरकार डेथ वारंट जारी किया गया है, क्योंकि हमने बहुत संघर्ष किया है। उन्होंने कहा कि इसलिए उम्मीद है कि दोषियों को अब 3 मार्च को फांसी दी जाएगी।

इससे पहले दोपहर 2 बजे मामले पर सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि मामले के 3 दोषियों- अक्षय, विनय और मुकेश की दया याचिका खारिज हो चुकी है और केवल एक दोषी पवन की ओर से सजा से बचने के लिए दया याचिका या क्यूरेटिव याचिका दाखिल होना बाकी है, लेकिन हाइकोर्ट द्वारा तमाम उपाय का उपयोग करने के लिए दोषियों को दी गई मियाद भी 11 फरवरी को खत्म हो चुकी है। ऐसे में किसी भी दोषी की कोई याचिका किसी कोर्ट में लंबित नहीं है। इसलिए नया डेथ वारंट जारी किया जा सकता है।

हालांकि, इसके खिलाफ दलीली देते हुए दोषियों के वकील एपी सिंह ने एक बार फिर दावा किया कि दोषी विनय की मानसिक हालत ठीक नहीं है। उन्होंने दावा किया कि जोल में उसने 11 फरवरी से खाना-पीना भी छोड़ रखा है। इसके अलावा एपी सिंह ने जेल में विनय के सिर में चोट होने की बात कहते हुए विनय की मेडिकल रिपोर्ट मंगवाने की अपील की। इसके अलावा एपी सिंह ने कोर्ट से अक्षय की दया याचिका दायर करने के लिए भी अनुमति की मांग की। इस दौरान एक औऱ दोषी पवन के वकील रवि काजी ने भी कोर्ट से कहा कि उनका क्लाइंट भी क्यूरेटिव और दया याचिका लगाना चाहता है।

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