निर्भया केस में दोषी मुकेश की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई है। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि दोषी मुकेश ने राष्ट्रपति के सामने सभी दस्तावेज रखे थे, जिसे ध्यान में रखकर राष्ट्रपति ने अपना फैसला दिया था। कोर्ट ने कहा कि ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं कि प्रासंगिक दस्तावेज राष्ट्रपति के सामने नहीं रखे गए थे।
Published: 29 Jan 2020, 11:36 AM IST
मुकेश ने अपनी दया याचिका खारिज करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। मंगलवार को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को मुकेश की वकील अंजना प्रकाश ने कहा था कि राष्ट्रपति के सामने कई दस्तावेज नहीं रखे गए थे, इसलिए दया याचिका खारिज होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए। मुकेश के बचाव में उनेके वकील ने यह भी कहा था कि मुकेशा का जेल में यौन उत्पीड़न हुआ था और उसके भाई राम सिंह की हत्या की गई थी।
Published: 29 Jan 2020, 11:36 AM IST
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भया की मां ने कहा, “सात साल में एक बार आप बहस के लिए अदालत आते हो और कहते हो कि राष्ट्रपति ने दिमाग नहीं लगाया। आपको वकील होने के नाते अपने और देश के सबसे बड़े पद राष्ट्रपति की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। मुझे सुप्रीम कोर्ट से न्याय की पूरी उम्मीद है।”
Published: 29 Jan 2020, 11:36 AM IST
वहीं, नर्भया के पिता ने कहा, “कल जो वकील बहस कर रहे थे वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। ये लोग बहुत ही नीच प्रकृति के हैं। महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा है वो इन्ही लोगों की वजह से हो रहा है। बाहर की कुछ एनजीओ और संस्थाएं इन्हें पैसा देकर काम करवा रही हैं। ये उनका मोहरा हैं।”
Published: 29 Jan 2020, 11:36 AM IST
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Published: 29 Jan 2020, 11:36 AM IST