सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया मामले के दोषी पवन गुप्ता की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी है। दोषी ने कल सुबह साढ़े पांच बजे होने जा रही फांसी से बचने के लिए ये पिटीशन लगाई थी। बता दें कि 20 मार्च को 7 साल पुराने निर्भया गैंगरेप मामले में चारों दोषियों को फांसी की सजा होनी है, जिसके लिए तिहाड़ जेल में पूरी तैयारियां हो चुकी हैं।
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निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि कोर्ट ने वारदात के वक्त पवन के नाबालिग होने की दलील को ठुकराई हैं। इसके साथ ही पवन का आखिरी दांव फी फेल हुआ। कल चारों दोषियों को फांसी की सजा होनी है।
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उन्होंने आगे कहा, “फांसी बार-बार इसलिए टल रही थी, क्यों दया याचिका बाकी है। आज की डेट में उनकी कोई याचिका बाकी नहीं है। यह फांसी को टालने की कोशिश है। हमारी अदालतों को भी इनकी हकीकत पता चल गई है। कल साढ़े पांच बजे ये अब फांसी पर लटकेंगे। कल निर्भया को इंसाफ मिलेगा और जरूर मिलेगा।”
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गौरतलब है कि 16 दिसंबर, 2012 को दक्षिणी दिल्ली में 23 साल की पीड़िता के साथ 6 आरोपियों द्वारा चलती बस में गैंगरेप किया गया था। इसके बाद पीड़िता पर गंभीर रूप से हमला किया गया था और उसे और उसके पुरुष साथी को इस सबके बाद चलती गाड़ी से नीचे फेंक दिया गया था। गंभीर हालात में भर्ती पीड़िता की मौत इलाज के दौरान हो गया। इस हैवानिय ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था।
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