निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के एक दोषी मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा खारिज किए जाने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों के लिए नया डेथ वारंट जारी कर दिया है। अब निर्भया के दोषियों को 22 जनवरी की जगह 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी होगी। सरकारी वकील की ओर से कोर्ट को यह बताया गया कि एक दोषी मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज कर दी है और अब किसी कोर्ट में कोई याचिका लंबित नहीं है, इसलिए नया डेथ वारंट जारी किया जाए। इसेक बाद अदालत ने सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद नया डेथ वारंट जारी करते हुए फांसी की तारीख 1 फरवरी तय कर दी।
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हालांकि, डेथ वारंट जारी करने के सरकारी वकील के आवेदन पर सवाल उठाते हुए कोर्ट में मौजूद मामले की एमिकस क्यूरी वृंदा ग्रोवर ने अदालत से पूछा कि क्या दोषी को अधिकारिक तौर पर दया याचिका खारिज होने की जानकारी दी गई है? क्योंकि ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। इस पर जज ने सरकारी वकील से कहा कि वो दोषी को दया याचिका खारिज होने के बारे में आधिकारिक तौर पर अवगत कराएं। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि इस बारे में वह तिहाड़ प्रशासन से कंफर्म करके एक घंटे में अदालत को बताएंगे।
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बता दें कि इससे पहले शुक्रवार दोपहर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्भया रेप और हत्या मामले के दोषियों में से एक मुकेश की दया याचिका खारिज कर दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुकेश की दया याचिका बीती रात राष्ट्रपति भवन भेज दी थी, और साथ ही उसे खारिज करने की सिफारिश की थी। जानकारी के अनुसार दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने गृह मंत्रालय को दया याचिका खारिज करने की सिफारिश के साथ फाइल भेजी थी। इसके बाद गृह मंत्रालय ने भी गुरुवार रात याचिका राष्ट्रपति के पास भेजते हुए उसे खारिज करने की सिफारिश की थी, जिसे अंततः राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है।
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बता दें कि इस बीच, निर्भया के हत्यारों को तिहाड़ जेल परिसर के कारावास नंबर तीन में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां उन्हें फांसी पर लटकाया जाना है। यह वही तीन नंबर जेल है, जिसमें फांसी-घर मौजूद है। इस बीच तिहाड़ जेल प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जोर-शोर से जुटा हुआ है।
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