बिहार में कोरोना वायरस के मामलों में उछाल के बाद राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने के साथ कई तरह की पाबंदियों का ऐलान किया है। राज्य में मंदिर-मस्जिद, सिनेमा हॉल, पार्क अगले आदेश तक बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी ऑफिस 50 फीसदी क्षमता के साथ कार्य करेंगे। इसके अलावा प्री-स्कूल और 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल बंद रहेंगे और ऑनलाइन क्लास होगी। वहीं, 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की कक्षाएं 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगी।
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आज देर शाम जारी आदेश के मुताबिक पूरे बिहार में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बंद रहेंगे, केवल पुजारियों को पूजा की इजाजत होगी। इसके अलावा राज्य में सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, क्लब, स्टेडियम और स्विमिंग पूल पूरी तरह से बंद रहेंगे। फिलहाल यह आदेश 6 जनवरी से 21 जनवरी तक के लिए लागू रहेगा।
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इसके अलावा आदेश में कहा गया है कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें और प्रतिष्ठान रात 8 बजे तक ही खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट्स, ढाबा 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल होंगे। सभी राजनीतिक और सांस्कृतिक और सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 लोगों की अनुमति होगी।
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इन सब के अलावा आदेश में कहा गया है कि सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खुलेंगे। वहीं कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं 50 फ़ीसदी उपस्थिति के साथ चलेंगी, लेकिन प्राइमरी के साथ पहली से आठवीं क्लास तक की कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी।
नीतीश सरकार ने ये सख्ती इसलिए दिखाई गई है क्योंकि राज्य में कोरोना के एक दिन में 893 नए मामले सामने आ गए हैं। राजधानी पटना में सबसे ज्यादा 565 मामले सामने आए हैं। इस बीच खबर है कि नीतीश कुमार ने अपनी समाज सुधार यात्रा और अपना साप्ताहिक जनता दरबार का कार्यक्रम भी 21 जनवरी तक स्थगित कर दिया है।
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