हालात

दिवाली से पहले NGT का बड़ा आदेश, दिल्ली-NCR समेत खराब वायु गुणवत्ता वाले राज्यों में 30 नवंबर तक पटाखों पर बैन

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश के मुताबिक, उन इलाकों में 9 नवंब की मध्यरात्रि से 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक रहोगी जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खराब, बहुत खराब और गंभीर है।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

दिल्ली-एनसीआर में गिरती हवा की गुणवत्ता के बीच नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने बड़ा फैसला लिया है। एनजीटी दिल्ली-एनसीआर में 9 नवंबर की मध्य रात्रि से 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा है कि बाकी राज्यों में जहां हवा की गुणवत्ता खराब या फिर खतरनाक स्तर पर है, वहां भी पटाखों की आतिशबाजी पर 30 नवबंर तक रोक रहेगी। एनजीटी ने कहा कि 30 नवंबर के बाद प्रतिबंध की समीक्षा की जाएगी।

एनजीटी के आदेश के मुताबिक, उन इलाकों में 9 नवंब की मध्यरात्रि से 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक रहोगी जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खराब, बहुत खराब और गंभीर है। जहां पर हवा की गुणवत्ता सही या मॉडरेट है, वहां पर आतिशबाजी की जा सकती है।

Published: undefined

एनजीटी ने कहा कि जिन शहरों में पिछले साल नवंबर की तुलना में इस नवंबर में एक्यूआई का स्तर माडरेट या ठीक स्तर पर है, वहां सिर्फ ग्रीन पटाखे बेचे जा सकेंगे। वहीं, पटाखों का इस्तेमाल दिवाली के दिन सिर्फ दो घंटे के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा किसी और दिन आतिशबाजी नहीं की जा सकती है।

बता दें कि इससे पहले दिल्ली सरकार ने ग्रीन पटाखे चलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का कोई आदेश जारी नहीं किया था। अब हरियाणा सरकार ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि दिवाली और गुरु पर्व के दिन रात 8 बजे से रात 10 बजे तक सिर्फ आतिशबाजी की इजाजत दी जाएगी। वहीं, क्रिसमस के मौके पर रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक लोग आतिशबाजी कर सकते हैं। इसके बाद आतिशबाजी की इजाजत नहीं होगी।

Published: undefined

वहीं, इससे पहले पर्यावरण मंत्रालय ने कहा था कि फिलहाल उनके पास कोई ऐसी स्टडी नहीं है, जिससे साफ हो सके कि पटाखों के इस्तेमाल के बाद कोरोना केस और बढ़ सकते हैं।

Published: undefined

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia

Published: undefined