उत्तराखंड के रुड़की से भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रदीप बत्रा को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदीप बत्रा की ओर से किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही हरिद्वार विकास प्राधिकरण को अवैध निर्माण पर दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई कर रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
आपको बता दें, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई रुड़की निवासी गौरव कुमार पुंडीर की जनहित याचिका पर हुई। याचिका में गौरव कुमार ने कहा कि विधायक प्रदीप बत्रा व उनका परिवार रुड़की सिविल लाइंस में नजूल भूमि पर अवैध रूप से भवन का निर्माण कर रहा है। याचिका में कहा गया कि नगर निगम की ओर से भी इसकी पुष्टि की गई है।
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प्राधिकरण ने 2015 में सीलिंग के आदेश दिए थे, मगर इसके बाद भी अवैध निर्माण होता रहा। वहीं, विधायक के पक्ष की ओर से कहा गया कि निर्माण के लिए विधिवत स्वीकृति ली गई है, जबकि प्राधिकरण की ओर से कहा गया कि कंपाउंडिंग आवेदन खारिज हो चुका है। नैनीताल हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक की ओर से किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने हरिद्वार विकास प्राधिकरण को अवैध निर्माण के खिलाफ 2 हफ्ते में कार्रवाई कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश भी दिया है।
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