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मुजफ्फरपुर कांड: जांच अधिकारी के तबादले को लेकर हाई कोर्ट की सीबीआई को फटकार, तेजस्वी ने नीतीश को फिर घेरा 

पटना हाई कोर्ट ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की जांच रिपोर्ट तय समय पर नहीं मिलने और जांच अधिकारी के तबादले को लेकर सीबीआई को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा कि जांच के दौरान एसपी का तबादला कैसे हो गया?

फोटो: सोशल मीडिया 
फोटो: सोशल मीडिया   बालिका गृह कांड मामले में पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई को लगाई फटकार

पटना हाई कोर्ट ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की अपडेट जांच रिपोर्ट नहीं देने पर सीबीआई को जमकर फटकार लगाई। इसके साथ ही मामले की जांच कर रहे एसपी के ट्रांसफर को लेकर भी जवाब-तलब किया। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की विश्वसनीयता दांव पर लगी हुई है, ऐसे में जांच के बीच में ही जांच अधिकारी एसपी का तबादला कैसे हो गया? कोर्ट ने इस बारे में पूरी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश सीबीआई को दिया।

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कोर्ट ने आगे कहा कि यह अत्यंत ही गंभीर मामला है और सीबीआई को हर तारीख पर जांच की प्रगति का ब्यौरा सीलबंद लिफाफे में देना है। साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा कि जांच से संबंधित जानकारियां बाहर कैसे आ रही हैं? मामले पर अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।

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इस पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, “मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड सबसे शर्मनाक घटना है। अब अपराधियों में कानून एवं व्यवस्था का कोई डर नहीं रहा है। जनप्रतिनिधियों को मार डाला जा रहा है। इन नाकामियों की ज़िम्मेदारी कौन लेगा? यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि यह सरकार द्वारा प्रायोजित है। जेडीयू अब भी अपराधियों को बचा रही है।”

इससे पहले बुधवार को तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा था कि सीबीआई के एसपी का तबादला इसलिए करा दिया गया क्योंकि मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की डायरी में 'पटना सर' नाम के एक व्यक्ति तक उनके जांच की आंच पहुंच गई थी। ये 'पटना सर' कौन हैं?

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बता दें कि पटना हाई कोर्ट में जांच की प्रगति रिपोर्ट सौंपने के ठीक दो दिन पहले 21 अगस्त को ही सीबीआई ने एसपी रैंक के अधिकारी जेपी मिश्रा का तबादला कर दिया और उनकी जगह लखनऊ क्राइम ब्रांच के देवेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है।

इस मामले में बच्चियों के साथ हुए यौन शोषण के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर जेल में बंद है। इस मामले का खुलासा टिस की रिपोर्ट से हुआ था।

मुजफ्फरपुर बालिक गृह कांड मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया था। वहीं, इस मामले पर पटना हाईकोर्ट सीबीआई जांच की मॉनिटरिंग कर रहा है।

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