मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में फरार चल रहीं बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की संपत्ति को पुलिस ने जब्त की है। बेगुसराय में मंजू वर्मा के घर पर बड़ी संंख्या पुलिस पहुंची है और संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की। बेगूसराय स्थित मंझौल कोर्ट ने धारा 82 और 83 के तहत पुलिस को कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है।
Published: undefined
इससे पहले मंजू वर्मा की संपत्ति जब्त करने के लिए पुलिस ने उनके घर के बाहर नोटिस लगाया गया। कोर्ट से कुर्की-जब्ती का आदेश मिलने के बाद शनिवार को उनके आवास पर इश्तेहार चिपकाने के लिए पुलिस ढोल-नगाड़े के साथ पहुंची।
Published: undefined
इससे पहले शुक्रवार को बिहार पुलिस के एडीजी एसके सिंघल ने कहा था कि अगर मंजू वर्मा जल्द आत्मसमर्पण नहीं करती हैं तो बिहार पुलिस उनकी संपत्ति जब्त करेगी। एडीजी का ये बयान उस वक्त आया जब मंजू की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट बिहार पुलिस को फटकार लगा चुकी है। कोर्ट काफी पहले मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर चुकी है।
पिछले दिनों बिहार पुलिस द्वारा मंत्री को अब तक गिरफ्तार न किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी। जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा था, “बहुत खूब। कैबिनेट मंत्री मंजू वर्मा फरार हैं, बहुत खूब। यह कैसे हुआ कि मंत्री फरार है और किसी को नहीं पता कि वह कहां है। मुद्दे की गंभीरता का अहसास करें कि मंत्री मिल नहीं रही है। यह बहुत हुआ।” सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा था, 'हम आश्चर्यचकित हैं कि एक महीने से भी अधिक समय हो गया और पुलिस पूर्व मंत्री के बारे में पता नहीं लगा पाई।” सुप्रीम कोर्ट में 27 नवंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होनी है।
Published: undefined
बता दें कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड सामने आने के बाद इस्तीफा देने वाली पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा फरार है। मंजू वर्मा के घर से भारी मात्रा में गोला-बारूद मिला था और आर्म्स एक्ट मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था। तीन माह से पुलिस उनकी गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है, लेकिन वह हाथ नहीं आ रही हैं। पुलिस लगातार मंजू वर्मा को गिरफ्तार करने के लिए छापे मार रही है। उनके कई रिश्तेदारों के घर की तलाशी ली जा चुकी है।
Published: undefined
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
Published: undefined