महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की धमकी देने वाली अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को कोर्ट से झटका लगा है। बांद्रा कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दोनों अब 6 मई तक जेल में रहेंगे। हालांकि, इस बीच 29 अप्रैल को दोनों की जमानत पर सुनवाई होगी।
दोनों को शनिवार को मुंबई पुलिस ने उस समय गिरफ्तार किया था, जब वे अपने ऐलान के अनुसार मुंबई में अजान के विरोध में सीएम उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए निकलने वाले थे। नवनीत राणा और रवि राणा ने सीएम ठाकरे के आवास के बाहर 23 अप्रैल को हनुमान चालीसा पढ़ने की चेतावनी दी थी।
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नवनीत राणा और रवि राणा ने कहा था कि वो सीएम उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। उन्होंने इसके लिए शनिवार सुबह नौ बजे तक का अलेटीमेम दिया था। लेकिन शनिवार को उनके निकलने से पहले ही शिवसेना के सैकड़ों कार्यकर्ता खार स्थित उनके घर पर जमा हो गए थे, जिसके चलते वो घर से बाहर नहीं निकल पाए। इसके बाद शाम के वक्त मुंबई पुलिस ने दंपति को गिरफ्तार कर लिया था।
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पुलिस ने शनिवार को सांसद नवनीत और रवि राणा को धारा 153 ए यानी धर्म के आधार पर 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। रविवार को दोनों को बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने दोनों की कस्टडी की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने दोनों को 6 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
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वहीं इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटील ने कहा कि हनुमान चलीसा के बहाने दंगा भड़काने की कोशिश की गई। इस पर जरूरी कारवाई की गई है। इसलिए राणा दंपति की गिरफ्तारी हुई है। गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटील ने कहा कि प्रदेश में इस तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है ताकि यहां राष्ट्रपति शासन लग जाए।
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