उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत 1996 के एक मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराया और दस साल कैद की सजा सुनाई। मुख्तार के सहयोगी भीम सिंह को भी कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह पहला मामला है जिसमें मुख्तार अंसारी को अदालत ने दोषी ठहराया है। यह 1996 में कांग्रेस के जोनल अध्यक्ष अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या से संबंधित मामला है। अजय राय ने कोर्ट में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गवाही दी थी। मुख्तार अंसारी साल 2005 से ही जेल में बंद हैं।
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इससे एक दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में मुख्तार अंसारी को जेल से गिरफ्तार कर कड़ी सुरक्षा के बीच जिला कोर्ट प्रयागराज में पेश किया था। मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लांड्रिंग केस में बुधवार सुबह प्रयागराज की स्पेशल ईडी कोर्ट में पेशी कराई गई। कोर्ट में मुख्तार अंसारी को पेश करने के बाद ईडी के अधिवक्ताओं ने 14 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी।
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ईडी ने कोर्ट में दलील दी कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लांड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल करने के लिए पूर्व में मुख्तार के करीबियों और परिजनों से पूछताछ की गई है, जिनके बयानों का सत्यापन कराना जरूरी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी को जिला कोर्ट से प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय भेज दिया गया।
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मुख्तार अंसारी के खिलाफ मार्च 2021 में ईडी ने मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था। इस मामले में मुख्तार अंसारी से 2021 में बांदा जेल जाकर ईडी से अफसरों ने पूछताछ की थी। ईडी मुख्तार अंसारी का बयान भी दर्ज कर चुकी है। ईडी इस मामले में मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों विधायक अब्बास अंसारी और उमर अंसारी, भाई बसपा सांसद अफजाल अंसारी, बड़े भाई सिगबत उल्लाह अंसारी और भतीजे विधायक शोएब अंसारी उर्फ मन्नू अंसारी से पूछताछ कर चुकी है।
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