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मोटर व्हीकल एक्ट: नए जुर्मानों से खड़े होते विवाद, अब ओडिशा में ट्रक मालिक पर लगा 6,53,100 रुपए का जुर्माना

नए मोटर व्हीकल कानून के आने के बाद वाहनों के भारी भरकम चालान काटे जाने की खबर सुर्खियों में हैं। अब ताजा मामला ओडिशा के संबलपुर से सामने आया है जहां ट्रैफिक नियम तोड़ने पर नगालैंड के एक ट्रक मालिक पर 6,53,100 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि में कई गुना बढ़तोरी करने वाले मोटर व्हीकल अधिनियम ने बड़े विवाद को जन्म दे दिया है और कई राज्यों ने यह कहते हुए इसे लागू ना करने का निर्णय लिया है कि इससे जनता पर बिना मतलब का भार पड़ेगा। अब ताजा मामला ओडिशा के संबलपुर से सामने आया है जहां ट्रैफिक नियम तोड़ने पर नगालैंड के एक ट्रक मालिक पर 6,53,100 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

Published: 14 Sep 2019, 4:59 PM IST

खबरों के मुताबिक, संबलपुर के आरटीओ ने ट्रक नंबर NL 08 D 7079 के लिए यह चालान ड्राइवर दिलीप कर्ता और ट्रक मालिक शैलेश शंकर लाल गुप्ता के खिलाफ काटा। ट्रक मालिक शैलेश शंकर लाल गुप्ता पिछले पांच साल (21 जुलाई से 30 सितंबर 2019) से रोड टैक्‍स नहीं दे रहे थे। यह टैक्‍स 6,40,500 रुपये तक पहुंच गया था।

माना जा रहा है कि इस कार्रवाई ने भारी भरकम चालान काटे जाने के ‘हालिया रिकॉर्ड’ तोड़ दिए हैं। इससे पहले दिल्ली में एक ट्रक चालक और उसके मालिक को ओवरलोडिंग और कुछ अन्य नियमों के उल्लंघन पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ा था।

Published: 14 Sep 2019, 4:59 PM IST

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जुर्माने की राशि में बढ़ोतरी का मजबूती से बचाव करते हुए कहा कि देश में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में कई लोगों की मौत हो जाती है, इसलिए इस अधिनियम का उद्देश्य वाहन चालकों को यातायात नियमों का उल्लंघन करने से रोकना है।

हालांकि गुजरात, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने नए कानून को लागू नहीं करने का फैसला किया, वहीं महाराष्ट्र ने केंद्र से जुर्माने की राशि पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया। नए कानून के अनुसार, गलत और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों को पहली बार दोषी पाए जाने पर छह महीने से एक साल तक जेल या 1,000 से 5,000 रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा सुनाई जाएगी। दूसरी बार दोषी पाए जाने पर दोषी को 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा।

Published: 14 Sep 2019, 4:59 PM IST

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहली बार दोषी पाए जाने पर छह महीने जेल या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा सुनाई जाएगी। वहीं दूसरी बार दोषी पाए जाने पर दो साल तक की जेल या 15,000 रुपये तक की जेल की सजा या दोनों सुनाई जाएगीं।

बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना कर दिया गया है जो पहले सिर्फ 500 रुपये था। योग्य ना होने के बावजूद वाहन चलाने पर पहले सिर्फ 500 रुपये था, जो अब बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है।

Published: 14 Sep 2019, 4:59 PM IST

निर्धारित सीमा से अधिक गति से वाहन चलाने पर जुर्माना 400 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। हल्के मोटर वाहन के मामले में यह 2,000 रुपये है। इस मामले में मध्यम यात्री या माल ढोने वाले वाहनों पर जुर्माना 2,000 रुपये से 4,000 रुपये हो गया है।

बच्चे द्वारा वाहन चलाने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन भी एक साल के लिए रद्द किया जा सकता है। एक साल पूरा होने पर आपको अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए फिर से नया आवेदन करना होगा।

नए कानून के अनुसार, इस नियम का उल्लंघन करने पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन साल तक की जेल हो सकती है। वहीं नाबालिग बच्चे के लिए उसे लर्नर लाइसेंस 25 साल तक नहीं मिलेगा। इसी तरह कई अन्य नियमों के उल्लंघन पर भी जुर्माना कई गुना तक बढ़ा दिया गया है।

(आईएएनएस के इनपुट के साथ)

Published: 14 Sep 2019, 4:59 PM IST

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Published: 14 Sep 2019, 4:59 PM IST