सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल हाई कोर्ट के उस हालिया आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की हत्या के प्रयास के मामले में उनकी सजा को निलंबित करने की याचिका खारिज कर दी गई थी। केरल हाई कोर्ट के आदेश के बाद, फैज़ल को दूसरी बार सांसद के रूप में अयोग्यता का सामना करना पड़ा था। शीर्ष अदालत की रोक के बाद फैजल अब सांसद बने रह सकते हैं।
Published: undefined
न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति संजय करोल की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 22 अगस्त के रिमांड आदेश से दोषसिद्धि के निलंबन का लाभ चालू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के 22 अगस्त के आदेश ने दोषसिद्धि के निलंबन पर पुनर्विचार करने के लिए आदेश को वापस हाई कोर्ट भेज दिया। हालांकि, शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि दोषसिद्धि के निलंबन का लाभ फिलहाल जारी रहेगा।
Published: undefined
अदालत के समक्ष फैज़ल का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि सांसद के रूप में चुने जाने के बाद प्राथमिकी संशोधित कर उसमें हत्या के लिए प्रयुक्त हथियार के रूप में लोहे की रॉड को शामिल किया गया था। सिब्बल ने आगे कहा कि यह दो राजनीतिक दलों के बीच की लड़ाई थी। फैजल एनसीपी से सांसद हैं।
कपिल सिब्बल ने कहा कि सत्र न्यायाधीश ने पाया कि मामले में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है।सिब्बल ने आगे कहा कि फैजल के निर्वाचन क्षेत्र लक्षद्वीप को बिना प्रतिनिधित्व के नहीं रहने दिया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने सजा पर रोक लगाते हुए लक्षद्वीप प्रशासन और शिकायतकर्ता से जवाब मांगा।
Published: undefined
जनवरी में, लक्षद्वीप के कावारत्ती की एक सत्र अदालत ने 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिवंगत केंद्रीय मंत्री पी.एम. सईद के दामाद मोहम्मद सलीह की हत्या के प्रयास के लिए फैज़ल को सजा सुनाई। इसके बाद 25 जनवरी को फैजल को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया।सत्र अदालत ने फैज़ल को 10 साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने मार्च में मामले में उनकी दोषसिद्धि और सजा को निलंबित कर दिया था। फिर शिकायतकर्ता और लक्षद्वीप प्रशासन ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।
Published: undefined
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
Published: undefined