गौ रक्षकों की एक भीड़ द्वारा पहलू खान को पीट-पीटकर मार दिए जाने के करीब दो साल बाद अलवर सत्र न्यायालय ने बुधवार को मामले में सभी छह आरोपियों को बरी कर दिया है। राजस्थान सरकार ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का फैसला किया है।
पहलू खान (55) हरियाणा के नूह के रहने वाले थे। वह मवेशी खरीदने के लिए अपने गांव से गए थे। लेकिन, उन्हें दिल्ली-अलवर राजमार्ग पर गौ तस्करी के संदेह में एक अप्रैल, 2017 को गौ रक्षकों की एक भीड़ ने घेर लिया और निर्दयता से पीटा। पहलू खान की दो दिन बाद मौत हो गई।
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अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सरिता स्वामी इस मामले की सुनवाई कर रही थी। दोनों पक्षों की तरफ से इस मामले की बहस सात अगस्त को पूरी हो गई थी। इससे पहले इस मामले में सबूत के आधार पर छह लोगों को क्लिन चिट दे दी गई थी। फैसले से पहले पहलू खान के परिवार के तरफ से जिरह कर रहे वकील कासिम खान ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा की उम्मीद लगाई थी। उन्होंने कहा था कि इस मामले को लेकर राजनीतिक दवाब है लेकिन हम आरोपियों के लिए आजीवन कारावास की सजा की उम्मीद करते हैं।
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इससे पहले छह लोगों को, जिन्हें पहले आरोपी के रूप में नामित किया गया था, उन्हें मोबाइल फोन रिकॉर्ड व गौशाला के केयरटेकर के बयान के आधार पर क्लीन चिट दी गई थी। बाकी के तीन आरोपी नाबालिग है और उन पर किशोर न्यायालय में मुकदमा चलाया जा रहा है।
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