राजस्थान में पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें अब सं™ोय अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने सोमवार को विधानसभा में राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया।
पर्यटन राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सदन में विधेयक पेश करते हुए कहा कि इस संशोधन में धारा 27-ए जोड़ी गई है। अब इसमें शामिल अपराध सं™ोय और जमानती होंगे। वहीं अगर धारा 13 की उप-धारा 3 में अपराध दोहराया जाता है, तो यह धारा 13 की उप-धारा 4 में गैर-जमानती होगा।
सरकार ने कहा, यह विधेयक वर्ष 2010 में पर्यटन व्यवसाय विकास की गति में सुधार लाने, राजस्थान के गौरव की अच्छी भावना के साथ पर्यटकों को लौटाने और उनके साथ दुर्व्यवहार को रोकने के उद्देश्य से लाया गया था। हालांकि, इसने कभी उल्लेख नहीं किया कि सजा जमानती थी या गैर-जमानती, इसलिए इसमें संशोधन करना पड़ा। अपराध को अब सं™ोय अपराध की श्रेणी में लाया गया है।
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