गृह मंत्रालय ने अफगानिस्तान,बांग्लादेश,पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के संबंध रखने वाले किसी भी व्यक्ति यानी हिंदू, सिख,बौद्ध,जैन पारसी, ईसाई जो गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के 13 जिलों में रहते हैं उन्हें भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए नोटिस जारी किया।
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानून 1955 और 2009 में कानून के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत आदेश के तत्काल कार्यान्वयन के लिए इस आशय की एक अधिसूचना जारी की।
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गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है, "नागरिकता कानून 1955 की धारा 16 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने कानून की धारा पांच के तहत यह कदम उठाया है। इसके अंतर्गत उपरोक्त राज्यों और जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और इसाई अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकृत करने के लिए निर्देश दिया गया है।"
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