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मानहानि मामले में मेधा पाटकर को 5 महीने की सजा, दिल्ली के LG वीके सक्सेना ने दर्ज कराया था केस

पाटकर और सक्सेना के बीच वर्ष 2000 से ही कानूनी लड़ाई जारी है, जब पाटकर ने अपने और नर्मदा बचाओ आंदोलन के खिलाफ विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए सक्सेना के विरुद्ध एक वाद दायर किया था। सक्सेना ने भी पाटकर के खिलाफ दो मामले दायर किए थे।

मानहानि मामले में मेधा पाटकर को 5 महीने की सजा, दिल्ली LG वीके सक्सेना ने दर्ज कराया था केस
मानहानि मामले में मेधा पाटकर को 5 महीने की सजा, दिल्ली LG वीके सक्सेना ने दर्ज कराया था केस फोटोः सोशल मीडिया

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता और नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख मेधा पाटकर को तत्कालीन केवीआईसी चेयरमैन और अब दिल्ली के एलजी वी के सक्सेना द्वारा दायर मानहानि के मामले में 5 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मेधा पाटकर को वी के सक्सेना को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।

हालांकि, अदालत ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की कार्यकर्ता मेधा पाटकर को फैसले को चुनौती देने की अनुमति देने के लिए सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। मानहानि का यह मामला 23 साल पुराना है। यह मामला दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने पाटकर के खिलाफ उस वक्त दायर किया था जब वह (सक्सेना) गुजरात में एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के प्रमुख थे।

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करीब ढाई दशक पुराने मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने पाटकर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने पाटकर को यह सजा अपने समक्ष मौजूद सबूतों और इस तथ्य पर विचार करने के बाद सुनायी कि मामला दो दशक से अधिक समय तक चला।हालांकि, अदालत ने पाटकर को आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का मौका देने के लिए सजा को एक महीने के लिए निलंबित कर दिया।

‘प्रोबेशन’ पर रिहा करने के पाटकर के अनुरोध को खारिज करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि "तथ्यों... नुकसान, उम्र और आरोपी की बीमारी को देखते हुए, मैं अधिक सजा सुनाने के पक्ष में नहीं हूं।" हालांकि, इस अपराध के लिए अधिकतम दो वर्ष तक की साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

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गत 24 मई को अदालत ने कहा था कि सक्सेना को "देशभक्त नहीं, बल्कि कायर कहने वाला और हवाला लेनदेन में उनकी संलिप्तता का आरोप लगाने संबंधी पाटकर का बयान न केवल अपने आप में मानहानि के समान है, बल्कि इसे नकारात्मक धारणा को उकसाने के लिए गढ़ा गया था।’’ अदालत ने कहा था कि साथ ही "यह आरोप कि शिकायतकर्ता गुजरात के लोगों और उनके संसाधनों को विदेशी हितों के लिए गिरवी रख रहा है, उनकी ईमानदारी और सार्वजनिक सेवा पर सीधा हमला है।" सजा पर अदालत में बहस 30 मई को पूरी हो गई थी, जिसके बाद फैसला 7 जून को सुरक्षित रख लिया गया था।

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पाटकर और सक्सेना के बीच वर्ष 2000 से ही एक कानूनी लड़ाई जारी है, जब पाटकर ने अपने और नर्मदा बचाओ आंदोलन (एनबीए) के खिलाफ विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए सक्सेना के विरुद्ध एक वाद दायर किया था। सक्सेना ने एक टीवी चैनल पर उनके (सक्सेना) खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने और प्रेस में मानहानिकारक बयान जारी करने के लिए भी पाटकर के खिलाफ दो मामले दायर किए थे। सक्सेना तब अहमदाबाद के एक एनजीओ ‘काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज’ का नेतृत्व कर रहे थे।

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