6 दिसंबर को शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर एक हिंदू संगठन द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ करने के आह्वान को विफल करने के लिए, मथुरा सिटी मजिस्ट्रेट ने संगठन से जुड़े 16 लोगों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) मातर्ंड प्रकाश सिंह ने कहा कि मामले में किसी भी संगठन द्वारा कोई अनुमति नहीं मांगी गई है। इस कार्यक्रम के लिए भीड़ इकट्ठा करने के प्रयास में अब तक दो लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा चुके हैं।
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पिछले महीने अखिल भारतीय हिंदू महासभा (एबीएचएम) ने अपने सभी नेताओं और समर्थकों से 6 दिसंबर को हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटे मस्जिद में आने का आग्रह किया था, जिसे भगवान कृष्ण का जन्मस्थान माना जाता है।
गोविंद नगर थाने के एसएचओ संजय कुमार पांडेय ने कहा कि करीब तीन दर्जन लोगों को पहले ही नोटिस दिया जा चुका है।
उन्होंने कहा, "जो लोग जवाब देने और आवश्यक जमानत बांड भरने में विफल रहे, उन्हें सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा जमानती वारंट जारी किया गया है। "
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इस बीच चौधरी ने पुलिस कार्रवाई की निंदा की और कहा, "हमने एक शांतिपूर्ण आयोजन की योजना बनाई है। ऐसे में पुलिस के हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि हम साइट पर प्रार्थना करेंगे।"
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