भारत ने लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद, जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर, कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा के सर्वोच्च कमांडर जकी उर रहमान लखवी और भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषित किया है। यह घोषणा बुधवार को जारी एक गजट अधिसूचना के माध्यम से की गई। दूसरे ओर की गई कि
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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पिछले महीने यूएपीए बिल को मंजूरी दी थी। इस बिल के पास होने के बाद अगर किसी व्यक्ति पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का शक है तो उसे आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। इस कानून के तहत आतंकी की संपत्तियां जब्त की जा सकती हैं। बता दें कि पहले इस बिल के तहत उनके संगठनों को आतंकी घोषित किया जाता था। लेकिन संशोधित के बाद व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र की ओर से भी मसूद अजहर और हाफिज सईद को ग्लोबल आतंकी घोषित किया जा चुका है।
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बता दें कि भारत में हुए कई हमलों के लिए जैश-ए-मुहम्मद सरगना मसूद अजहर जिम्मेदार था। पुलवामा से पहले उसके संगठन जैश ने 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला, साल 2001 में संसद पर हमला, उसी साल जम्मू-कश्मीर विधानसभा पर हमला और कश्मीर में सुरक्षाबलों के खिलाफ कई हमलों को अंजाम दिया है।
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वहीं हाफिज सईद के खिलाफ मामले पर गृह मंत्रालय ने कहा कि वह 2000 में लाल किले सहित विभिन्न हमलों में शामिल था। रामपुर (उत्तर प्रदेश) में सीआरपीएफ कैंप, 2008 में मुंबई हमला(जिसमें 166 लोग मारे गए थे), 2015 में जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में बीएसएफ के काफिले पर हमले का आरोप है।
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(आईएएनएस के इनपुट के साथ)
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