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Manipur Violence: मणिपुर में फिलहाल बंद ही रहेगा इंटरनेट, सरकार ने निलंबन को 20 जून तक बढ़ाया

मणिपुर मानवाधिकार आयोग (एमएचआरसी) ने पिछले हफ्ते राज्य सरकार से इंटरनेट सेवाओं की बहाली पर विचार करने के लिए कहा था, जो 3 मई को राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से निलंबित कर दी गई थी।

फोटो: IANS
फोटो: IANS 

मणिपुर सरकार ने हिंसा की छिटपुट घटनाओं के बीच कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुरुवार को नौवीं बार इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को 20 जून तक बढ़ा दिया, ताकि अफवाहों और वीडियो, फोटो और संदेशों को फैलने से रोका जा सके। मणिपुर के गृह विभाग के आयुक्त टी. रंजीत सिंह ने एक अधिसूचना में कहा है कि राष्ट्र-विरोधी और असामाजिक तत्वों की साजिश और गतिविधियों को विफल करने और शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने और सार्वजनिक/निजी लोगों के जीवन या खतरे को रोकने के लिए संपत्ति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त उपाय करना जरूरी हो गया है।

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सिंह ने अपनी अधिसूचना में कहा, ..विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे टैबलेट, कंप्यूटर, मोबाइल फोन आदि के माध्यम से दुष्प्रचार और अफवाहें फैलाना और आंदोलनकारियों और प्रदर्शनकारियों की भीड़ की सुविधा और/या जुटाने के लिए बल्क एसएमएस भेजना, जो आगजनी/बर्बरता और अन्य प्रकार की हिंसक गतिविधियों में संलिप्तता से जनहानि और/या सार्वजनिक/निजी संपत्ति को नुकसान हो सकता है।

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मणिपुर मानवाधिकार आयोग (एमएचआरसी) ने पिछले हफ्ते राज्य सरकार से इंटरनेट सेवाओं की बहाली पर विचार करने के लिए कहा था, जो 3 मई को राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से निलंबित कर दी गई थी।

एमएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति उत्पलेंदु विकास साहा और सदस्य के.के. सिंह ने एक आदेश में गृह आयुक्त से राज्य की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को संतुलित करने के लिए नागरिकों को लाभ प्रदान करने के लिए मणिपुर में इंटरनेट सेवाओं की बहाली पर विचार करने के लिए कहा।

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मानवाधिकार संगठन ने पिछले महीने मणिपुर के चुराचंदपुर जिले में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन पर आइजोल निवासी कामिंगथांग हंगशिंगन की शिकायत के बाद यह आदेश जारी किया। शिकायत में इसे मानवाधिकारों का हनन बताया गया है। विपक्षी कांग्रेस सहित विभिन्न संगठन मणिपुर में इंटरनेट सेवा तत्काल बहाल करने की मांग कर रहे हैं।

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चोंगथम विक्टर सिंह, मणिपुर उच्च न्यायालय के एक वकील, ने हाल ही में मणिपुर में यांत्रिक और बार-बार इंटरनेट बंद करने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की।
याचिका में कहा गया था कि जब सरकार ने दावा किया कि राज्य सामान्य स्थिति में लौट रहा है, उसी राज्य प्राधिकरण ने इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करना जारी रखा।

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जैसा कि संघर्षग्रस्त राज्य के लोग विभिन्न आवश्यक वस्तुओं, परिवहन ईंधन, रसोई गैस और जीवन रक्षक दवाओं की कमी का सामना कर रहे हैं, बैंकिंग में गड़बड़ी और ऑनलाइन सुविधाएं सामान्य जीवन को अस्त-व्यस्त कर रही हैं, डेढ़ महीने से इंटरनेट बंद है। सरकार के इस कदम ने पहाड़ी राज्य में लोगों के दुखों को और बढ़ा दिया है।

आईएएनएस के इनपुट के साथ

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