सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को मणिपुर में जातीय झड़पों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर सका, इसमें दो युवा आदिवासी महिलाओं को नग्न कर घुमाने वाला स्वत: संज्ञान मामला भी शामिल है। मामले में कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया था।
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भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई.चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की की पीठ की बैठक रद्द कर दी गई, जो मणिपुर वायरल वीडियो की घटना के संबंध में की गई कार्रवाइयों का विवरण देने वाले केंद्र के जवाब का अध्ययन करने के लिए निर्धारित थी।
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शीर्ष अदालत के सहायक रजिस्ट्रार (लिस्टिंग) द्वारा जारी एक नोटिस में कहा गया है, "भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश 28 जुलाई को अदालत का आयोजन नहीं करेंगे। इसलिए, कोर्ट नंबर 1 में बेंच की बैठक रद्द की जाती है।"
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इसलिए, सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी और स्थगित कर दी गई। याचिकाओं को 31 जुलाई को सूचीबद्ध किये जाने की संभावना है। 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने वायरल वीडियो पर स्वत: संज्ञान लिया था और केंद्र और राज्य सरकार को 28 जुलाई तक उठाए गए कदमों से अवगत कराने को कहा था।
आईएएनएस के इनपुट के साथ
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