महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ब्रेक द चेन अभियान के तहत महाराष्ट्र में 1 मई तक लागू कर्फ्यू को महाराष्ट्र सरकार ने और सख्त कर दिया है, जिसके तहत अब राज्य में किराना, दूध, फल-सब्जियों की दुकानें और अन्य खाने-पीने की दुकानें केवल चार घंटे सुबह 7 से 11 बजे तक ही खुलेंगी।
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महाराष्ट्र सरकार की ओर प्रतिबंधों में सख्ती बढ़ाने के लिए जारी आदेश में कहा गया है कि अब से सभी किराना, सब्जी, फल, डेयरी, बेकरी और चिकन, मटन, मछली, अंडे की दुकानों सहित अन्य खाने-पीने की चीजों की दुकानें, कृषि उपकरणों से संबंधित दुकानें, जानवरों के चारे की दुकानें सुबह 7 से 11 बजे तक ही खुलेंगी। हालांकि, होम डिलीवरी सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक जारी रहेगी। स्थानीय प्रशासन को समय में बदलाव का अधिकार दिया गया है।
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बता दें कि 13 अप्रैल को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में कोरोना वायरस के भयावह होते हालात के बीच लोगों को संबोधित करते हुए राज्य में ब्रेक द चेन नाम से सख्त पाबंदियों की घोषणा की थी। इन पाबंदियों को मिनी लॉकडाउन का भी नाम दिया जा रहा है, जिसमें कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए 1 मई तक पूरे महाराष्ट्र में धारा 144 लागू करते हुए सभी गैर जरूरी सेवाओं और गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है।
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गौरतलब है कि पूरे देश में जारी कोरोना वायरस के कहर में महाराष्ट्र उन राज्यों में शामिल है जहां हालात लगातार भयावह बने हुए हैं। लगातार हजारों की संख्या में आ रहे कोरोना के मामलों पर रोक लगाने के लिए पहले राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया और फिर वीकेंड लॉकडाउन लगाया। लेकिन हालात नहीं सुधरने पर अब सख्त प्रतिबंधों वाला मिनी लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें भी अब पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं।
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