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कोरोना वायरस के नए रूप ओमिक्रॉन की रोकथाम के नाम पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस ने जो आदेश जारी किए हैं वह चौंकाने वाले हैं। पुलिस के आदेश के मुताबिक पूरे लखनऊ में धारा 144 लगा दी गई है जो आज से लेकर 5 जनवरी तक लागू रहेगी। इसके सात ही पुलिस ने विधानसभा के आसपास धरने-प्रदर्शन करने पर भी रोक लगा दी है। पुलिस के आदेश के मुताबिक घर की छत पर ईंट-पत्थर जमा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस के आदेश के मुताबिक शहर के रेस्त्रां, होटल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, स्टेडियम आदि 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे। इसके साथ ही लखनऊ में मास्क पहनने को अनिवार्य किया गया है। वहीं बंद जगहों पर होने वाले आयोजनों में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे.
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लखनऊ के ज्वाइंट कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) पीयूष मोर्डिया के मुताबिक कोरोना की सभी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि खुले स्थानों में जगह के आकार के मुताबिक आयोजन होंगे, लेकिन प्रवेश द्वार कोविड हेल्प डेस्क बनाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा धार्मिक स्थलों में 50 से अधिक श्रद्धालुओं के एक बार में इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
इसके अतिरिक्त शहर में रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही सरकारी इमारतों के आसपास ड्रोन कैमरे से शूटिंग करने पर रोक लगा दी गई है।
आदेश में कड़ी चेतावनी जारी की गई है कि सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी होगी कि कोई भी शख्स भड़काऊ पोस्ट न करे। ऐसा करने पर आरोपी के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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