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अब 31 दिसंबर तक करा सकते हैं आधार को PAN से लिंक, सीबीडीटी ने बढ़ाई समयसीमा

आधार कार्ड को आयकर विभाग के पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर से लिंक करने की समय सीमा तीन महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। पहले ऐसा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी।

फोटो : सोशल मीडिया
फोटो : सोशल मीडिया 

परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब आधार से पैन कार्ड को लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2019 तय की गई है। इससे पहले यह 30 सितबंर 2019 तक थी।

इस साल जुलाई में बजट पेश करने के दौरान पैन-आधार लिंकिंग नियमों में बदलाव की जाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2019 घोषित की थी।

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नियम है कि अगर पैन को तय सीमा में आधार से लिंक नहीं कराया गया तो इसे रद्द माना जाएगा। जानकारी के मुताबिक, देश में 15 करोड़ से अधिक लोगों ने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है। इसी को ध्यान में रखते हुए तारीख आगे बढ़ाई गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी पैन को आधार से लिंक करना जरूरी बताया था। आदेश में कहा था कि अगर आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया जाता है तो आप आयकर नहीं भर पाएंगे। इसकी डेडलाइन पहले 31 मार्च, 2019 निर्धारित की गई थी। इसके बाद इसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया था।

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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने विकल्प दिया है कि करदाता एक एसएमएस के जरिए भी आधार-पैन को लिंक कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए तरीके को अपनाना होगा:

  • आप अपने फोन में UIDPN टाइप करें। इसके बाद स्पेस देकर अपना आधार नंबर और उसके बाद पैन नंबर दर्ज करें।
  • उदाहरण के लिए UIDPAN<space><12-digit Aadhaar><space><10-digit PAN> लिखकर 567678 या 56161 पर भेजना है।
  • इसके बाद आयकर विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक प्रॉसेस में डाल देगा।

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इसके अलावा यह जानने के लिए कि आपका आधार - पैन लिंक है या नहीं, इसके लिए आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/e-FilingGS/Services/AadhaarPreloginStatus.html पर जा सकते हैं. इसके बाद आपको जानकारी मिल जाएगी।

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