रांची की विशेष सीबीआई कोर्ट ने चारा घोटाला के चार मामलों में सजायाफ्ता आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया है। गंभीर रूप से बीमार चल रहे आरजेडी सुप्रीमो को इलाज के लिए सिंगापुर जाना है। इसके लिए उन्होंने बीते 13 सितंबर को अदालत में अर्जी दाखिल कर पासपोर्ट रिलीज करने की मांग की थी।
Published: undefined
लालू प्रसाद यादव की अर्जी पर शुक्रवार को सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। लालू प्रसाद के अधिवक्ता अनंत विज ने बताया कि हम लोगों ने न्यायालय से दो महीने के लिए पासपोर्ट रिलीज करने की मांग की थी। गौरतलब है कि फिलहाल लालू प्रसाद यादव जमानत पर हैं। उनका पासपोर्ट सीबीआई कोर्ट के आदेश पर 2017 से ही अदालत में जमा है।
लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के चार अलग-अलग मुकदमों में सीबीआई कोर्ट की ओर से सजा सुनाई गई है। कुछ महीने पहले उन्हें हाईकोर्ट ने चौथे मामले में भी जमानत दे दी। जमानत की शर्तों के अनुसार, वह अदालत की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ सकते हैं।
Published: undefined
सूत्रों के अनुसार लालू यादव ने 24 सितंबर को सिंगापुर के एक अस्पताल में अपने इलाज के लिए अप्वाइंटमेंट लिया है। अदालत से इजाजत मिलने के बाद वह 20 सितंबर तक सिंगापुर जा सकते हैं। लालू प्रसाद यादव की एक बेटी भी सिंगापुर में रहती हैं। लालू यादव किडनी समेत कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। दो महीने पहले जब उन्हें रांची के रिम्स से एम्स दिल्ली शिफ्ट किया गया था, तब डॉक्टरों ने उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट कराने की सलाह दी थी। लालू यादव से डोनर तैयार करने के लिए भी कहा गया था।
Published: undefined
डॉ़क्टर के मुताबिक उनकी किडनी का मात्र 10 प्रतिशत हिस्सा काम कर रहा था। किडनी का क्रिएटिनिन लेवल एक से नीचे रहना चाहिए, लेकिन लालू प्रसाद यादव के शरीर में 5 से ज्यादा हो गया था। हालांकि एम्स में लगभग एक महीने के इलाज के बाद उसे नियंत्रित किया गया है। अब आगे के इलाज के लिए परिवार सिंगापुर जाना चाहता है।
Published: undefined
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
Published: undefined