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लखीमपुर खीरी हिंसा: आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ SC में याचिका, किसानों के कुचलने के मामले में हुई थी रिहाई

इस सप्ताह की शुरुआत में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा जमानत दिए जाने के बाद मिश्रा को जेल से रिहा किया गया है। उनके वकीलों ने सोमवार को उनके जमानत आदेशों के संबंध में तीन-तीन लाख रुपये के दो जमानती बांड जमा किए थे।

फोटो: IANS
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लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका अधिवक्ता सी. एस. पांडा और शिव कुमार त्रिपाठी ने दायर की है, जिन्होंने पिछले साल इस मामले की स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।

इस सप्ताह की शुरुआत में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा जमानत दिए जाने के बाद मिश्रा को जेल से रिहा किया गया है। उनके वकीलों ने सोमवार को उनके जमानत आदेशों के संबंध में तीन-तीन लाख रुपये के दो जमानती बांड जमा किए थे।

याचिकाकर्ताओं ने अपनी अर्जी में कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश अनुमान के आधार पर है।

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मिश्रा को दी गई जमानत को चुनौती देते हुए, याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए 'हो सकता है' शब्द का उपयोग करके अनुमान के आधार पर कैसे फैसला कर सकते हैं?

दलील में तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय के तर्क दोषों से ग्रस्त हैं और इसने प्रत्यक्ष साक्ष्य के समर्थन के बिना धारणाओं का सहारा लिया है।

पिछले साल नवंबर में, सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा जांच की निगरानी के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया था। शीर्ष अदालत ने घटना की जांच कर रही एसआईटी का पुनर्गठन भी किया और आईपीएस अधिकारी एस. बी. शिराडकर को इसका प्रमुख बनाया गया था।

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अधिवक्ताओं द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को जमानत मिलने और सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राकेश जैन की ओर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा से पूछताछ न करने का शुद्ध प्रभाव है। इसका परिणाम यह हुआ है कि लखीमपुर स्थानीय क्षेत्र और यूपी के अन्य हिस्सों से आने वाले कानून का पालन करने वाले शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों का मनोबल प्रभावित हुआ है।

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि आरोपियों की जमानत अर्जी का विरोध करने में नवगठित एसआईटी द्वारा कोई प्रभावी भूमिका नहीं निभाई गई और शीर्ष अदालत से एसआईटी को यह बताने का निर्देश देने का आग्रह किया कि पीड़ितों के परिवारों के लिए चीजों में देरी क्यों हुई, जो न्याय मांग रहे हैं।

गौरतलब है कि पिछले वर्ष 3 अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया थाना क्षेत्र में किसान आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी। एसयूवी कार से कुचलने के कारण किसानों की मौत के मामले में आशीष मिश्रा और उनके सहयोगियों को आरोपी बनाया गया था और वह पिछले साल अक्टूबर से ही जेल में बंद थे।

बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने लखीमपुर हिंसा में चार किसानों की मौत के मामले में आशीष मिश्रा के जमानत आदेश में सुधार किया था, जिससे आशीष की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया था।

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