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कोलकाता: इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी और उनके बच्चों को दुबई की फ्लाइट में सवार होने से रोका

रूजीरा सोमवार सुबह अपने दोनों बच्चों के साथ दुबई जाने के लिए फ्लाइट पकड़ने एयरपोर्ट पहुंची थीं। लेकिन आव्रजन विभाग ने उन्हें रोक दिया और बोर्डिंग से इनकार कर दिया।

फोटो: IANS
फोटो: IANS 

तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी की पत्नी रूजीरा नरूला बनर्जी और उनके बच्चों को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर आव्रजन विभाग ने दुबई जाने वाली फ्लाइट में सवार होने से रोक दिया। रूजीरा सोमवार सुबह अपने दोनों बच्चों के साथ दुबई जाने के लिए फ्लाइट पकड़ने एयरपोर्ट पहुंची थीं। लेकिन आव्रजन विभाग ने उन्हें रोक दिया और बोर्डिंग से इनकार कर दिया। आव्रजन विभाग के अधिकारियों से बातचीत के बाद वह हवाईअड्डे से निकल गईं।

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पता चला है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस के कारण आव्रजन विभाग ने उन्हें बोर्डिंग की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

उधर, तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों ने कहा कि पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय और फिर सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें इस मामले में ढाल दी थी और कहा था कि उनकी विदेश यात्राओं पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। पार्टी सूत्रों ने कहा कि अभिषेक बनर्जी इस मामले में अदालत की अवमानना का आरोप लगाते हुए फिर से अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

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इस घटना की निंदा करते हुए, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के राज्य प्रवक्ता ने कहा कि रुजीरा बनर्जी को जानबूझकर ऐसे समय में रोका गया, जब अभिषेक बनर्जी जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत जिलों में हैं।

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प्रवक्ता ने कहा, पार्टी के कानूनी सलाहकार मामले को देख रहे हैं। उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया, क्योंकि बीजेपी और केंद्र सरकार तृणमूल कांग्रेस का राजनीतिक रूप से मुकाबला करने में असमर्थ हैं और वे अभिषेक बनर्जी के जनसंपर्क कार्यक्रम की सफलता से डरे हुए हैं। इस तरह की कायरता बीजेपी के राजनीतिक दिवालियेपन का प्रतीक है।

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इस पर पलटवार करते हुए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राज्य प्रवक्ता समिक भट्टाचार्य ने कहा कि अगर उन्हें अवैध रूप से रोका गया तो कानून अपना काम करेगा। भट्टाचार्य ने कहा, पहले हमें यह जानना होगा कि वास्तव में उन्हें क्यों रोका गया। इस बात पर पहले से विचार करने का कोई कारण नहीं है कि आव्रजन विभाग ने बिना किसी वैध कारण के कार्रवाई की।

आईएएनएस के इनपुट के साथ

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