केरल सरकार ने लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच नए कोविड दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिन पर काफी आलोचना हो रही है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कह दिया है कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री ने बुधवार को जो नई गाइडलाइंस जारी की है, उसमें कहा गया है कि जो लोग दुकानों, बैंकों और अन्य प्रतिष्ठानों में प्रवेश करते हैं, उनके पास टीके की कम से कम एक खुराक या 72 घंटे के अंदर की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट होनी चाहिए।
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केरल विधानसभा में गुरुवार को विपक्ष के नेता वी.डी. सतीसन ने नई गाइडलाइंस पर स्वास्थ्य मंत्री जॉर्ज के बयान के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मानदंडों में कोई बदलाव नहीं होगा। सतीसन ने कहा कि यह अजीब है कि 2 किलो चावल खरीदने के लिए या तो टीकाकरण कराना पड़ता है या आरटी-पीसीआर प्रमाणपत्र ले जाना पड़ता है। यह समझने में हम विफल हैं कि किस तरह के तर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है।
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इस बीच, केरल सरकार के नए दिशानिर्देशों को ट्रोल करते हुए, सोशल मीडिया पर लोगों ने कई प्रतिक्रिया दी। कई लोगों ने इसे अतार्किक करार दिया क्योंकि राज्य की लगभग 50 प्रतिशत आबादी ने ही अपनी पहली खुराक प्राप्त की है, इस प्रकार शेष 50 प्रतिशत को घर के अंदर रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
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केरल के पारंपरिक फसल उत्सव ओणम के शुरू होने के साथ, दिशानिर्देशों का नया सेट बहुत भ्रम पैदा करने वाला है। नए दिशानिर्देशों के अनुसार सभी दुकानों, पर्यटन केंद्रों और अन्य प्रतिष्ठानों को कर्मचारियों के टीकाकरण की स्थिति और एक बार में अनुमत ग्राहकों की संख्या प्रदर्शित करनी चाहिए। ऐसे प्रतिष्ठानों के मालिक की जिम्मेदारी होगी कि दुकान के अंदर और बाहर भीड़भाड़ से बचें। प्रवर्तन एजेंसियां जांच करेंगी और उपरोक्त नियमों को सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करेंगी।
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इसके अलावा सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, कंपनियों, स्वायत्त संगठनों और आयोगों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठान सोमवार से शुक्रवार तक काम करेंगे। यह भी कहा गया कि जिन लोगों ने दो सप्ताह से पहले कोविड वैक्सीन की कम से कम एक खुराक ली है या जिनके पास 72 घंटे के अंदर का आरटी-पीसीआर निगेटिव प्रमाण पत्र है या जिनके पास एक महीने पुराना कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट है उन्हें दुकानों, बाजारों, बैंकों, सार्वजनिक और निजी कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, कारखानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, खुले पर्यटन स्थलों और अन्य प्रतिष्ठानों में जाने की अनुमति होगी।
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