कठुआ गैंगरेप मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनका प्राथमिक मकसद यह है कि मामले की सुनवाई निष्पक्ष और तेजी से हो और इससे दोनों ही पक्ष राजी हों। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि अगर उन्हें जरा सा भी लगा कि इस मामले की निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो रही है तो वह इस केस को बाहर ट्रांसफर कर देंगे।
Published: 26 Apr 2018, 1:53 PM IST
कोर्ट ने आरोपियों की भी उस याचिका को भी मंजूर कर लिया है, जिसमें मामले की सुनवाई चंडीगढ़ ट्रांसफर न करने और मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आग्रह किया गया है। इस पर फिर से कोर्ट 27 अप्रैल को सुनवाई करेगा।
इस बीच बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जम्मू बार एसोसिएशन के वकीलों के खिलाफ लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। उन पर पीड़िता की वकील दीपिका सिंह राजावत को धमकाने और पुलिस को अदालत में चार्जशीट दाखिल न करने देने के लिए रोकने का आरोप लगा था।
Published: 26 Apr 2018, 1:53 PM IST
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Published: 26 Apr 2018, 1:53 PM IST