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कर्नाटकः भ्रष्टाचार मामले में येदियुरप्पा के खिलाफ होगी जांच, विशेष अदालत ने लोकायुक्त पुलिस को दिया आदेश

सामाजिक कार्यकर्ता टी.जे. अब्राहम ने आरोप लगाया है कि येदियुरप्पा ने शेल कंपनियों के जरिये वित्तीय लाभ के बदले रामलिंगम कंस्ट्रक्शन को एक बीडीए आवास परियोजना दी थी। इसी मामले में अदालत का यह फैसला आया है। हालांकि येदियुरप्पा ने आरोपों से इनकार किया है।

फोटोः सोशल मीडिया
फोटोः सोशल मीडिया 

कर्नाटक में सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों के लिए गठित विशेष अदालत ने बुधवार को बीजेपी नेता बी.एस. येदियुरप्पा को झटका देते हुए लोकायुक्त पुलिस को उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने और मुख्यमंत्री रहते सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों की जांच करने का आदेश दिया।

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सामाजिक कार्यकर्ता टी.जे. अब्राहम ने आरोप लगाया है कि येदियुरप्पा ने कथित तौर पर शेल कंपनियों के माध्यम से भारी वित्तीय लाभ के बदले रामलिंगम कंस्ट्रक्शन को एक बीडीए आवास परियोजना प्रदान की थी। इसी मामले में आज अदालत का यह फैसला आया है।

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अब्राहम ने पहले येदियुरप्पा, उनके बेटे बी.वाई. विजयेंद्र, सहकारिता मंत्री एस.टी. सोमशेखर और छह अन्य के खिलाफ जांच की मांग करते हुए निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि विशेष अदालत ने राज्यपाल की पूर्व सहमति न होने पर याचिका खारिज कर दी थी।

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इसके बाद, टी जे अब्राहम ने उच्च न्यायालय में अपील की थी जिसने विशेष अदालत को मामले पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया था। इस फैसले के बाद येदियुरप्पा ने कहा कि आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है और वह न्यायपालिका में पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हैं और निर्दोष साबित होंगे। उन्होंने कहा कि यह मेरे खिलाफ साजिश है।

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