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कर्नाटक हाईकोर्ट के जज ने मुस्लिम इलाके को बताया मिनी पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने एक मामले की सुनवाई के दौरान बेंगलुरु के मुस्लिम इलाके को मिनी पाकिस्तान बताया था।

फोटोः सोशल मीडिया
फोटोः सोशल मीडिया 

कर्नाटक हाईकोर्ट के जज द्वारा एक इलाके को मिनी पाकिस्तान बुलाने के मामले का सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, हाईकोट के जज द्वारा की गई टिप्पणी पर स्वात: संज्ञान लेते हुए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस राजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने इस पर कर्नाटक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट मांगी है।

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट से जवाब मांगते हुए कहा, "हमारा ध्यान न्यायिक सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस वी श्रीशानंद द्वारा की गई टिप्पणियों की ओर आकर्षित हुआ है। हमने एजी और एसजी से सलाह मांगी है। हमने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है।"

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कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने एक मामले की सुनवाई के दौरान बेंगलुरु के मुस्लिम इलाके को मिनी पाकिस्तान बताया था। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस श्रीशानंद के दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें वह विवादास्पद टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। इसमें वे एक वीडियो में वह बेंगलुरु के मुस्लिम बाहुल्य इलाके को मिनी पाकिस्तान कहते नजर आ रहे हैं। वहीं, दूसरे वीडियो में वह महिला वकील पर असंवेदनशील टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने भी इस वीडियो को शेयर किया है।

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चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने जज की हाईकोर्ट के जज की टिप्पणी पर संज्ञान लेते हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से कहा कि हम कुछ बुनियादी दिशा-निर्देश तय कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया के इस दौर में हम पर कड़ी नजर रखी जाती है और हमें उसके मुताबिक, काम करना चाहिए।

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