जेएनयू नारेबाजी मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि चार्जशीट पर दिल्ली सरकार की अनुमति मिलने वाली फाइल कहां है? इस पर जवाब देते हुए दिल्ली पुलिस ने बताया कि वह सरकार के पास है। इसके बाद कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि वह फाइल पर बैठ नहीं सकती है। कोर्ट ने सवाल किया कि अब तक दिल्ली सरकार ने इसे मंजूरी क्यों नहीं दी, इसके पीछे वजह क्या है? सरकार इस पर अपना रुख स्पष्ट करें। इस मामले की अगली सुनवाई अब 28 फरवरी को होगी।
Published: 06 Feb 2019, 1:03 PM IST
इससे पहले भी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगा चुकी हैं। दरअसल, दिल्ली पुलिस ने इस मामले में बिना दिल्ली की केजरीवाल सरकार की अनुमति के जेएनयू मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। जिस पर कोर्ट ने कहा था कि पुलिस बिना राज्य सरकार की अनुमति के चार्जशीट कैसे दाखिल कर सकती है?
गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने जेएनयू नारेबाजी मामले में 14 जनवरी 2019 को 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट में पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य के अलावा आकिब हुसैन, मुजीब हुसैन, मुनीब हुसैन, उमर गुल, रईस रसूल, बशरत अली, और खलिद बशीर भट के नाम चार्जशीट में शामिल हैं। इनके अलावा शेहला रशीद और सीपीआई नेता डी राजा की बेटी अपराजिता राजा का नाम भी चार्जशीट में शामिल है।
Published: 06 Feb 2019, 1:03 PM IST
बता दें कि संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरू की बरसी पर 2016 में जेएनयू कैंपस में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ भाषण देने और देशविरोधी नारेबाजी करने के आरोप लगे थे। हालांकि इस पूरे मामले के दौरान बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी की भूमिका भी संदेह के घेरे में आई थी। इस मामले को लेकर जेएनयू समेत देश के कई जगहों पर खूब हंगामा हुआ था।
Published: 06 Feb 2019, 1:03 PM IST
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Published: 06 Feb 2019, 1:03 PM IST