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झारखंडः हेमंत सोरेन मामले में राज्यपाल ने चुनाव आयोग से मांगा सेकंड ओपिनियन, कहा- फट सकता है एकाध एटम बम

राज्यपाल ने रायपुर में निजी चैनल से बातचीत में कहा कि मैं एक संवैधानिक पद पर हूं। मुझे संविधान के अनुसार चलना है। बैस ने साथ ही कहा कि राज्यपाल को यह अधिकार है कि चुनाव आयोग के ओपिनियन पर वह कब निर्णय करें। इसके लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता।

 फोटोः IANS
फोटोः IANS 

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जुड़े मामले पर राज्यपाल रमेश बैस के ताजा बयान ने एक बार फिर सियासी हलचल पैदा कर दी है। राज्यपाल ने रायपुर में एक निजी चैनल को दिये इंटरव्यू में कहा है कि इस मामले में उन्होंने चुनाव आयोग से सेकंड ओपिनियन मांगा है। आयोग का ओपिनियन आने के बाद वह अपने संवैधानिक अधिकारों के अनुसार सोचेंगे कि उन्हें क्या निर्णय लेना है। साथ ही राज्यपाल ने अजीबोगरीब बयान देते हुए कहा कि झारखंड में एकाध एटम बम फट सकता है, क्योंकि पटाखे पर दिल्ली में बैन है झारखंड में नहीं।

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आरोप है कि मुख्यमंत्री सोरेन ने अपने नाम से एक पत्थर खदान का पट्टा लिया था। बीजेपी ने इसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और जन प्रतिनिधित्व कानून के नियमों का उल्लंघन बताते हुए राज्यपाल से लिखित शिकायत की थी और उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। राज्यपाल ने इस पर चुनाव आयोग से मंतव्य मांगा था। चुनाव आयोग ने इस मसले पर सभी पक्षों को बुलाकर सुनवाई की और इसके बाद विगत 25 अगस्त को अपना मंतव्य राज्यपाल को भेज दिया था। इस पर राज्यपाल की ओर से अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अब उन्होंने इसे लेकर चुनाव आयोग ने सेकंड ओपिनियन मांगा है।

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राज्यपाल ने रायपुर में निजी चैनल से बातचीत में कहा कि मैं एक संवैधानिक पद पर हूं। मुझे संविधान के अनुसार चलना है। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझ पर यह आरोप लगाए कि मेरा फैसला बदले की भावना से लिया गया है। यदि सरकार को अस्थिर करने की मंशा होती तो निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर निर्णय ले सकता था। यही वजह है कि मैंने सेकेंड ओपिनियन मांगा है। उन्होंने कहा कि जब तक गवर्नर संतुष्ट नहीं हो जाए तब तक ऑर्डर करना ठीक नहीं है। बैस ने कहा कि राज्यपाल को यह अधिकार है कि चुनाव आयोग के ओपिनियन पर वह कब निर्णय करें। इसके लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता।

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राज्यपाल ने कहा कि चुनाव आयोग के मंतव्य का पत्र मेरे पास आया तो राज्य में सियासी हलचल चालू हो गई। जेएमएम के प्रतिनिधि मंडल ने आकर मुझसे आयोग के मंतव्य की कॉपी मांगी। ऐसा प्रावधान नहीं है कि उन्हें मंतव्य की कॉपी दे दी जाए। उन्होंने चुनाव आयोग से भी ऐसी मांग रखी, लेकिन आयोग ने भी इनकार कर दिया। यह संवैधानिक मामला है। संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाकर उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता।

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