दिल्ली की एक अदालत ने समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली को 20 साल पुराने रक्षा सौदे से जुड़े भ्रष्टचार के एक मामले में चार साल जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने जेटली के साथ उनकी पार्टी के पूर्व सहयोगी गोपाल पछेरवाल और मेजर जनरल (रि.) एस पी मुरगई को भी जेल की समान सजा सुनाई है। सीबीआई कोर्ट के जज विरेंद्र भट्ट ने तीनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने जया जेटली की याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल सजा पर रोक लगा दिया है। इससे पहले कोर्ट ने तीनों आरोपियों को सजा सुनाने के बाद गुरुवार शाम पांच बजे तक सरेंडर करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद सभ आरोपी जेल जाने से बच गए हैं।
Published: 30 Jul 2020, 6:20 PM IST
यह मामला तहलका द्वारा साल 2000-2001 में किए गए एक स्टिंग आपरेशन 'ऑपरेशन वेस्टलैंड' के जरिए सामने आया था, जोकि एक रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार से जुड़ा खुलासा था। तहलका ने इसे वर्ष 2001 में मार्च के मध्य में जारी किया था। इससे पहले 20 जुलाई को स्टिंग ऑपरेशन के 20 साल बाद कोर्ट ने जया जेटली, मेजर जनरल एस पी मुरगई और गोपाल के पछेरवाल को दोषी ठहराया था।
Published: 30 Jul 2020, 6:20 PM IST
तहलका के स्टिंग ऑपरेशन के खुलासे के आधार पर जया जेटली, मेजर जनरल एस पी मुरगई, गोपाल के पछेरवाल और सुरेंद्र कुमार सुरेखा के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। हालांकि बाद में सुरेखा सीबीआई का अप्रूवर बन गया था, जिसके बाद सीबीआई ने जेटली और अन्य दोनों के खिलाफ 2006 में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कराया था।
Published: 30 Jul 2020, 6:20 PM IST
सीबीआई के अनुसार, जया जेटली ने साल 2000-01 में मुरगई, सुरेखा और पछेरवाल के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची और फिर एम/एस वेस्टलैंड इंटरनेशनल, लंदन के प्रतिनिधि मैथ्यु सैमुअल से 2 लाख रुपये घूस के रूप में लिए। उन्होंने रक्षा सामग्रियों के ऑर्डर हासिल करने के लिए लोकसेवकों पर प्रभाव डालने के उद्देश्य से ऐसा किया। जिसके तहत रक्षा मंत्रालय को हैंड हेल्ड थर्मल कैमरा (एसएसटीसी) मिलने थे।
Published: 30 Jul 2020, 6:20 PM IST
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Published: 30 Jul 2020, 6:20 PM IST