हालात

मोदी-शाह को महबूबा की चुनौती, कहा- जो अनुच्छेद 35ए के साथ करेगा छेड़छाड़, वो जलकर हो जाएगा खाक

केंद्र की मोदी सरकार ने शनिवार को घाटी में करीब 10 हजार अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का फैसाल लिया था। इसमें अर्द्धसैनिक बलों की 100 अतिरिक्त कंपनियां में 50 सीआरपीएफ, 30 सशस्त्र सीमा बल और 10-10 बीएसएफ और आईटीबीपी की शामिल हैं।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 35ए से संभावित छेड़छाड़ और कश्मीर में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की खबरों के बीच पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र की मोदी सरकार को चुनौती दी है। रविवार को महबूबा ने कहा, “अनुच्छेद 35ए के साथ छेड़छाड़ करना बारूद को हाथ लगाने के बराबर होगा। जो हाथ अनुच्छेद 35ए के साथ छेड़छाड़ करने के लिए उठेगा वह हाथ ही नहीं वह सारा जिस्म जलकर राख हो जाएगा।” महबूबा यहीं नहीं रुकीं उन्होंने कश्मीर की जनता से कहा कि हमें बड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य के विशेष दर्जे के लिए हमारी लड़ाई है।

Published: 28 Jul 2019, 2:26 PM IST

केंद्र की मोदी सरकार ने शनिवार को घाटी में करीब 10 हजार अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का फैसाल लिया था। इसमें अर्द्धसैनिक बलों की 100 अतिरिक्त कंपनियां में 50 सीआरपीएफ, 30 सशस्त्र सीमा बल और 10-10 बीएसएफ और आईटीबीपी की शामिल हैं। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बताया कि यह जवान उत्तरी-कश्मीर में तैनात होंगे।

Published: 28 Jul 2019, 2:26 PM IST

वहीं न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से खबर दी कि कश्मीर में 100 से अधिक कंपनियों को तैनात करने के फैसले के पीछे आतंकी हमले की सूचना है। खबरों में कहा गया है कि कश्मीर घाटी में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों द्वारा एक बड़े आतंकवादी हमले की योजना के बारे में सूचना मिली थी, जिसके बाद ने बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती का फैसला लिया है।

Published: 28 Jul 2019, 2:26 PM IST

अनुच्छेद 35ए क्या है:

  • अनुच्छेद 35ए से जम्मू-कश्मीर को यह अधिकार मिला है कि वह किसे अपना स्थाई निवासी माने और किसे नहीं।
  • राज्य सरकार सिर्फ उन्हें स्थाई निवासी मानती है जो 14 मई, 1954 के पहले कश्मीर में बसे थे।
  • राज्य के स्थाई निवासियों को ही जमीन खरीदने, रोजगार पाने और सरकारी योजनाओं में विशेष अधिकार मिले हैं।
  • देश के किसी दूसरे राज्य का निवासी जम्मू-कश्मीर में स्थाई निवासी के तौर पर नहीं बस सकता।
  • दूसरे राज्यों के निवासी कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते हैं। साथ ही राज्य सरकार उन्हें नौकरी भी नही दे सकती है।
  • जम्मू-कश्मीर की कोई महिला भारत के किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति से शादी कर ले तो उसके अधिकार छीन लिए जाते हैं।

Published: 28 Jul 2019, 2:26 PM IST

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia

Published: 28 Jul 2019, 2:26 PM IST

  • छत्तीसगढ़: मेहनत हमने की और पीठ ये थपथपा रहे हैं, पूर्व सीएम भूपेश बघेल का सरकार पर निशाना

  • ,
  • महाकुम्भ में टेंट में हीटर, ब्लोवर और इमर्सन रॉड के उपयोग पर लगा पूर्ण प्रतिबंध, सुरक्षित बनाने के लिए फैसला

  • ,
  • बड़ी खबर LIVE: राहुल गांधी ने मोदी-अडानी संबंध पर फिर हमला किया, कहा- यह भ्रष्टाचार का बेहद खतरनाक खेल

  • ,
  • विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस ने महाराष्ट्र और झारखंड में नियुक्त किए पर्यवेक्षक, किसको मिली जिम्मेदारी?

  • ,
  • दुनियाः लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में 47 की मौत, 22 घायल और ट्रंप ने पाम बॉन्डी को अटॉर्नी जनरल नामित किया