आज यानी सोमवार 8 जून से देश खुल रहा है। कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिए लगाए गए करीब 75 दिन के लॉकडाउन के बाद आज से अनलॉक-1 शुुरु हो रहा है। इस दौर में कंटेंटमेंट जोन को छोड़कर सभी धार्मिक जगहें, मॉल, रेस्त्रां, होटल शर्तों के साथ खुल जाएंगे। अनलॉक-1 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय पहले ही दिशा-निर्देश जारी कर चुका है, लेकिन स्कूल कॉलेज अभी बंद रहेंगे और इन्हें 15 अगस्त के बाद ही खोले जाने की अनुमति मिल सकती है।
इस बीच सभी राज्य सरकारों ने अपने यहां के लिए भी केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के दायरे में रहते हुए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। लेकिन कुछ राज्यों में अभी कुछ धार्मिक स्थलों ने अभी खोलने का फैसला नहीं किया है। इसी तरह महाराष्ट्र और गोवा की सरकारें भी अपने यहां धार्मिक स्थल नहीं खोलेंगी। अनलॉक-1 में मेट्रो सेवा, अंतरराष्ट्रीय उड़ाने, स्विमिंग पूल, जिम, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन पर अभी पाबंदी है, इन पर फैसला बाद में होगा। लेकिन ध्यान रहे कि लॉकडाउन का पांचवा चरण जारी है, जिसमें रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर आवाजाही पर पाबंदी है। इसी तरह कंटेंटमेंट जोन में पहले की तरह पाबंदियां जारी रहेंगी।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अपनी तरफ से गाइडलाइंस जारी की हैं। इनके मुताबिक होटल, रेस्त्रां और शॉपिंग मॉल में लोगों के बीच छह फीट की दूरी, चेहरे पर मास्क, सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी। साथ ही आरोग्य सेतु एप को भी अपने पास रखने की सलाह दी गई है।
इसी तरह होटल और रेस्त्रां मालिकों को आगंतुकों के आधार कार्ड नंबर, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, विदेश यात्रा और बीमारी का ब्योरा समेत पूरी जानकारी रखनी होगी। गेट पर सैनिटाइजर रखना और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी। साथ ही बिना लक्षण वाले लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। वहीं पार्किंग एरिया में भी सामाजिक दूरी का पूरा ध्यान रखना होगा।
थूकने की सख्त मनाही है। भुगतान को डिजिटल मोड में किया जाए। होटलों में आने वालों की वस्तुओं को भी सैनिटाइज करना होगा। होटल कर्मियों को दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। रेस्त्रां में बैठने की क्षमता 50 फीसदी तक रखनी होगी। रेस्तरां और होटलों में डिस्पोजेबल मेन्यू रखने होंगे और कपड़े की नैपकिन के बजाय डिस्पोजेबल नैपकिन का इस्तेमाल करना होगा।
इसी तरह धार्मिक स्थलों पर आने वाले लोगों को अपने जूते-चप्पल अपने वाहन में ही छोड़ना होगा। जरूरी हुआ तो अलग रखे जा सकते हैं। यहां पर बिना लक्षण वाले लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। यहां भी चेहरे पर मास्क या शील्ड लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सामुदायिक किचन, लंगर, अन्नदान या किसी भी तरह के भंडारे में सामाजिक दूरी का पालन करना होगा।
धार्मिक स्थानों पर हाथ में प्रसाद या जल देने पर रोक रहेगी। साथ ही किसी तरह के बडे़ जुटाव पर रोक रहेगी। भजन-कीर्तन या गीत-संगीत वाले सामूहिक कार्यक्रम नहीं होंगे। सिर्फ रिकॉर्डेड संगीत बजाए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए कॉमन चटाई नहीं होनी चाहिए। उन्हें अपने साथ चटाई लेकर आनी होगी, जिस पर वे प्रार्थना कर सकेंगे। मूर्तियों, प्रतिमाओं और पवित्र किताबों को छूने की मनाही है। पूरे परिसर को बार-बार सैनिटाइज किया जाएगा।
इस बीच सांस्कृतिक मंत्रालय ने भी रविवार को ऐलान किया कि एएसआई के अंतर्गत आने वाले देश भर के करीब 820 स्मारकों को आज (सोमवार) से खोल दिया जाएगा। इसके तहत दिल्ली में हौज खास एन्क्लेव स्थित नीला मस्जिद और लाल गुंबद समेत सिर्फ उन्हीं स्मारकों को खोले जाने की अनुमति दी गई है, जहां धार्मिक गतिविधियां होती हैं। बताया जा रहा है कि पर्यटकों को स्मारक घूमने के लिए ई-टिकट और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ध्यान रहे कि17 मार्च से एएसआई ने अपने 3,691 स्मारकों और स्थलों को बंद कर दिया था।
उधर राजधानी दिल्ली को पहले ही लगभग पूरी तरह से खोला जा चुका है।एनसीआर से सटी सीमाओं को भी सोमावर से खोल दिया जाएगा। इससे गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद के लोग आसानी से दिल्ली आ-जा सकेंगे। फिलहाल होटल और बैंक्विट हॉल नहीं खुलेंगे।
दिल्ली में नाई की दुकानों, सैलून और ब्यूटी पार्लर पहले ही खोले जा चुके हैं, जबकि स्पा और जिम अभी बंद रहेंगे। ऑटो और ई रिक्शा में एक सवारी की पाबंदी दिल्ली में पहले ही खत्म हो चुकी है। अब ऑटो और ई-रिक्शा में एक से ज्यादा सवारी बैठ रही हैं।
अनलॉक-1 के दौरान लोगों और दुकानों-रेस्त्रां-होटल आदि को कुछ बातें का ध्यान रखना होगा।
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