अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के आदेश के अनुसार पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी कानून के अंतर्गत राजनयिक पहुंच देने के लिए राजी हो गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी। गुरुवार देर रात जारी बयान के अनुसार, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने कुलभूषण जाधव को वियना संधि के तहत राजनयिक पहुंच लेने के उनके अधिकारों की जानकारी दे दी है।
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पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के बयान में हालांकि कहा गया है कि पाकिस्तान जाधव को अपने कानून के अनुसार राजनयिक पहुंच की अनुमति देगा। बयान के अनुसार, “एक जिम्मेदार राष्ट्र के तौर पर पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को अपने देश के कानूनों के अनुसार राजनयिक पहुंच प्रदान करेगा, जिस पर काम किया जा रहा है।”
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पाकिस्तान ने यह कदम वहां किसी गोपनीय स्थान में एक सैन्य जेल में बंद जाधव को वियना संधि के अनुसार राजनयिक पहुंच देने से लगातार मना करने पर आईसीजे द्वारा इस्लामाबाद को फटकार लगाने के बाद उठाया है। भारत ने गुरुवार को पाकिस्तान से आईसीजे के आदेश पर तत्काल कार्रवाई करने और जाधव को राजनयिक पहुंच देने के लिए कहा था।
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आईसीजे ने पाकिस्तान को जाधव की फांसी की सजा पर रोक बरकरार रखने और उन्हें राजनयिक पहुंच देने का निर्देश दिया था। बता दें कि पाकिस्तान ने जाधव को मार्च 2016 में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था, और तब से वह लगातार भारतीय अधिकारियों को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दे रहा है। इसके बाद पाकिस्तान एक सैन्य अदालत द्वारा जाधव को मौत की सजा सुनाने के बाद भारत ने आईसीजे की शरण ली थी।
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जाधव पर आईसीजे के आदेश को मानते हुए पाकिस्तान ने कहा कि वह अपने कानून के अनुसार प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा। आईसीजे के निर्णय के बाद विदेश मंत्रालय ने बयान दिया, "फैसला सुनने के बाद पाकिस्तान अब अपने कानून के अनुसार प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा।" इमरान खान ने भी गुरुवार को इसका समर्थन किया।
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उन्होंने ट्वीट किया था, “हम कमांडर कुलभूषण जाधव को बरी और रिहा नहीं करने व भारत वापस नहीं भेजने के न्यायालय के फैसले की सराहना करते हैं। वो पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ किए गए अपराध के लिए दोषी हैं। पाकिस्तान इस मामले में कानून के मुताबिक आगे बढ़ेगा।”
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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने गुरुवार को कहा कि भारत उम्मीद करता है कि पाकिस्तान आईसीजे के निर्णय पर तत्काल कार्रवाई करेगा और जाधव को राजनयिक पहुंच प्रदान करेगा। उन्होंने कहा था, “जब अदालत कहती है तत्काल कार्रवाई, इसका मतलब होता है 'तत्काल' और पाकिस्तान को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। हम पाकिस्तान की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं।”
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