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कोरोना काल के बीच आज से उत्तर प्रदेश और पंजाब में खुले स्कूल, बच्चों को स्कूल भेजने से पहले जान लें ये नियम

स्कूल संचालकों को स्कूल खोलने से पहले हर रोज क्लास रूम फर्नीचर, स्टेशनरी, लैब और कैंटीन समेत पूरे स्कूल परिसर को सैनिटाइज करना होगा। एक क्लास में एक दिन में 50 प्रतिशत बच्चों को ही बैठाने की इजाजत दी गई है। दूसरे दिन बाकी के बच्चों की पढ़ाई होगी।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

देश में कोरोना काल के बीच अनलॉक प्रक्रिया के तहत धीरे-धीरे चीजें खुल रही हैं। इसी के तहत देश के कई हिस्सों में आज से स्कूल खुल गए हैं। केंद्र की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइन के तहत 15 अक्टूबर से स्कूलों को खोलने की अनुमति दी गई थी। ऐसे में आज से उत्तर प्रदेश, पंजाब और सिक्किम में स्कूल खुल गए हैं। वहीं, स्कूलों को खोलने के लिए राज्य सरकारों ने गाइडलाइन जारी की हैं। स्कूलों द्वारा इसका पालन कोरोना काल के बीच किया जाएगा। आज से पंजाब में कंटेनमेंट जोन से बाहर की 9वीं से 12वीं क्लास तक की कक्षाएं खोल दी गई हैं।

Published: 19 Oct 2020, 9:11 AM IST

उत्तर प्रदेश में भी आज से स्कूल खुल गए हैं। कोरोना महामारी के चलते यूपी में 6 महीने से ज्यादा समय से स्कूल बंद थे। अब 9वीं से 12वीं तक क्लास के छात्रों के लिए स्कूल खुल गए हैं। अभिभावकों की इजाजत से ही बच्चे स्कूल में आएंगे। अगर अभिभावक इजाजत नहीं देते तो स्कूल इन बच्चों पर स्कूल आने के लिए दबाव नहीं बना सकता है। इन दो राज्यों के अलावा सिक्किम में भी स्कूलों को आज से खोल दिया गया है। सिक्किम में वर्तमान शैक्षणिक सत्र फरवरी तक खत्म हो जाएगा।

Published: 19 Oct 2020, 9:11 AM IST

स्कूलों के लिए ये हैं गाइडलाइंस:

स्कूल संचालकों को स्कूल खोलने से पहले हर रोज क्लास रूम फर्नीचर, स्टेशनरी, लैब और कैंटीन समेत पूरे स्कूल परिसर को सैनिटाइज करना होगा। एक क्लास में एक दिन में 50 प्रतिशत बच्चों को ही बैठाने की इजाजत दी गई है। दूसरे दिन बाकी के बच्चों की पढ़ाई होगी। क्लास में दो छात्रों के बीच 6 फीट की दूरी जरूरी होगी। इसके अलावा कोई भी छात्र अपने अभिभावक द्वारा बिना लिखित इजाजत के स्कूल नहीं जा पाएगा।

स्कूलों में सामाजिक दूरी का ख्याल रखना होगा। कोशिश यह रहेगी कि अभिभावक खुद ही बच्चों को स्कूल लाएं और खुद ही स्कूल से घर लेकर जाएं। छात्रों को यूनिफार्म में फुल आस्तीन की शर्ट, फुल पैंट और जूते-मोजे पहनना जरूरी करार दिया गया है। इसके अलावा बच्चों को क्लास में मास्क उतारने की इजाजत नहीं दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि स्कूलों छात्रों पर कक्षाओं में आने के लिए कोई दबाव न डालेंगे। इसके अलावा स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं पहले की तरह जारी रख सकते हैं। नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

Published: 19 Oct 2020, 9:11 AM IST

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Published: 19 Oct 2020, 9:11 AM IST