पाकिस्तान की नेशनल असेंबली (संसद) में रविवार को हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पूर्व गृहमंत्री शेख रशीद ने कहा है कि इमरान खान अभी 15 दिन और प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, शेख रशीद ने कहा है कि देश के अगले आम चुनाव में ईवीएम से वोट नहीं डाले जाएंगे। उन्होंने विपक्षियों पर कटाक्ष करते हुए कहा, "विपक्षियों को खुश हो जाना चाहिए कि अगले चुनाव में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होगा।" जियो न्यूज के मुताबिक उन्होंने कहा, "मैं प्रधानमंत्री से मिला और मुझे लगता है कि वह अभी 15 दिन और पद पर रहेंगे। वह हमेशा से चुनाव को सही रास्ता मानते हैं।"
गौरतलब है कि रविवार को इमरान खान को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होना था और विपक्षियों को पूरा खेमा इसमें शामिल होने के लिए वक्त पर नेशनल असेंबली में मौजूद था। ऐन मौके पर, लेकिन नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अविश्वास प्रस्ताव को असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने इसे संविधान के अनुच्छेद पांच के खिलाफ करार देते हुए सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दी।
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इसके फौरन बाद इमरान खान ने पाकिस्तान को दिए संबोधन में बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति आरिफ अल्वी से नेशनल असेंबली को भंग करने की सिफारिश की है, ताकि देश में नए सिरे से चुनाव हो सके। इसके बाद राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत नेशनल असेंबली भंग कर दी लेकिन संभवत: अनुच्छेद 224 के तहत इमरान को कुछ और दिन सत्ता में रहने का मौका मिल सकता है। यह अनुच्छेद चुनाव से संबंधित है।
इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (पीटीआई) के फारुख हबीब ने कहा है कि देश में अगले 90 दिन में चुनाव हो सकते हैं। डॉन के मुताबिक, इमरान के इस कदम की विपक्ष ने कोई उम्मीद नहीं की थी। ने
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शनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव के खारिज किए जाने के साथ ही विपक्षी सदस्य हंगामे पर उतर आए। पीएमएल-एन के सदस्य अयाज सादिक स्पीकर की कुर्सी पर जा बैठे और विपक्षी सदस्य खुद ही सदन की कार्यवाही चलाने लगे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सांसद शेरी रहमान का दावा है कि अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 195 सदस्यों ने मतदान किया।
नेशनल असेंबली भंग किए जाने पर विपक्षी सदस्य सुप्रीम कोर्ट पर नजरें टिकाए हुए हैं। न्यूज रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बन्दियाल की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने संज्ञान लिया है। खंडपीठ ने इस मामले में राष्ट्रपति और डिप्टी स्पीकर को नोटिस भेजा है। मामले की सुनवाई कल यानी सोमवार को होनी है।
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