भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा फैसला लेते हुए 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की है। हालांकि, 2000 रुपये के नोट वैध बने रहेंगे और लोग 30 सितंबर तक बैंकों से इसे बदलवा सकते हैं।
अगर आपके पास 2000 रुपये के नोट हैं और आप इसे बदलना चाहते हैं तो आप बैंक में जाकर जमा करा सकते हैं। 30 सितंबर 2023 से पहले अगर कोई भी दुकानदार, बैंक ब्रांच या फिर अन्य 2000 रुपये के बैंक नोट को लेने से इनकार करता है तो आप इसकी शिकायत करा सकते हैं। ग्राहक अपने संबंधित बैंक में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हालांकि अगर बैंक भी 30 दिनों के भीतर जवाब नहीं देता है या फिर बैंक के जवाब से शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है तो वह आरबीआई के पोर्टल cms.rbi.org.in पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।
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भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने सर्कुलर में कहा है कि 2000 रुपये के नोट को बदलने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। हालांकि बाद में इसके लिए विस्तार से नियम जारी किया जाएगा। इन नोटों को 23 मई से बदला जा सकता है। 2000 रुपये के नोट 20 हजार रुपये की लिमिट तब बदला जा सकता है। इस करेंसी को 23 मई 2023 से बदला जा सकता है।
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