सिनेमाघर 15 अक्टूबर से खुलने वाले हैं। केंद्र सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने मंगलवार को सिनेमाघरों के लिए गाईडलाइंस जारी कर दीं। इसके तहत सिनेमाघरों को सिर्फ 50 फीसदी क्षमता से ही चलाने की अनुमति है। यानी किसी सिनेमाघर में अगर 100 सीटें हैं तो सिर्फ 50 दर्शक ही सिनेमाघर में जा सकते हैं। नियमों के मुताबिक सीटिंग प्लान में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन होगा। जो सीटें खाली छोड़ी जाएंगी उन पर स्पष्ट मार्किंग होना चाहिए।
Published: undefined
लोगों को सिनेमाघर पहुंचने पर अपने स्वास्थ्यके बारे में जानकारी देनी होगी। अलग-अलग स्क्रीन के लिए शो की टाइमिंग अलग-अलग होगी। यानी एक ही समय में एक साथ दो या अधिक थिएटर में फिल्म शुरु नहीं की जाएगी। टिकट बुकिंग काउंटर की लगातार सफाई और सैनिटाइजेशन करना होगा और इनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। इंटरवल होने पर अगर दर्शक इधर-उधर न घूमें तो अच्छा रहेगा।
Published: undefined
सिनेमा घर में प्रवेश के लिए फर्श पर निशान बनाने होंगे। सिर्फ पैकेज्ड फूड और पेय पदार्श की ही अनुमति होगी।
Published: undefined
सैनिटाइजेशन स्टाफ को पीपीआई किट पहननी होगी। कोई भी कोरोना नियमों का उल्लंघन करे तो उससे सख्ती से निपटा जाए। सिनेमाघरों में एसी का तापमान 24 से 30 डिग्री के बीच रखा जाए। मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लगातार पब्लिक सिस्टम से ऐलान किया जाए।
Published: undefined
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
Published: undefined