उत्तर प्रदेश के लखनऊ पासपोर्ट सेवा केंद्र में हिंदू-मुस्लिम दंपति को पासपोर्ट के नाम पर अपमानित करने के मामले में कार्रवाई की गई है। पीड़ित की शिकायत पर पासपोर्ट अधिकारी को पासपोर्ट सेवा केंद्र की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह पूरा मामला बुधवार, 20 जून का है। तन्वी सेठ नाम की महिला अपने पति अनस सिद्दीकी के साथ पासपोर्ट आवेदन के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र पहुंचीं थीं।
Published: 21 Jun 2018, 11:58 AM IST
तन्वी सेठ का आरोप है कि दस्वतावेजों की जांच के दौरान पासपोर्ट अधिकारी पीयूष वर्मा ने उनके और उनके पति के सरनेम को लेकर सवाल पूछे और उनका मजाक उड़ाया। यही नहीं अधिकारी पर आरोप है कि उसने अनस सिद्दीकी को धर्म बदलने के लिए भी कहा। पीड़ित तन्वी सेठ के मुताबिक, शुरुआती दो काउंटर्स पर उनके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन जब वह तीसरे काउंटर पर पासपोर्ट अधीक्षक विकास मिश्र के पास गईं तो अधिकारी उनके धर्म को लेकर अपत्तिजनक सवाल पूछने लगे। इसका विरोध तन्वी और उनके पति अनस सिद्दीकी ने किया। साथ ही तन्वी सेठ ने पूरे मामले की शिकायत पीएमओ और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से ट्वीट कर की। तन्वी की शिकायत के बाद अब इस मामले में कार्रवाई की गई है। साथ ही पीड़ित दंपति को उनका पासपोर्ट भी उन्हें दे दिया गया है।
इस मामले में लखनऊ पासपोर्ट सेवा केंद्र की तरफ से बयान आया है। इस मामले को लेकर पासपोर्ट सेवा केंद्र ने पीड़ित दंपति से माफी मांगी है। साथ ही नोटिस का जवाब मिलने के बाद अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। पासपोर्ट सेवा केंद्र की ओर से यह आश्वासन दिया गया कि आगे इस तरह की गलती नहीं होगी।
Published: 21 Jun 2018, 11:58 AM IST
तन्वी सेठ के मुताबिक अनस सिद्दीकी से उनकी शादी 2007 में हुई थी। उनकी एक 6 साल की बेटी भी है। अनस सिद्दीकी का कहना है कि सरनेम नहीं बदलना उनका पारिवारिक मामला है, ऐसे में इससे किसी दूसरे को क्या परेशानी है। अनस सिद्दीकी नोएडा में बहुराष्ट्रीय कम्पनी में कंप्यूटर इंजीनियर हैं।
बता दें कि नियमों के अनुसार, पासपोर्ट में पति-पत्नी के अलग धर्म के होने से कोई लेना-देना नहीं है। अगर दो अलग-अलग धर्मों के लोगों ने शादी की है तो उन्हें पासपोर्ट बनाने के लिए सरनेम बदलने की जरूरत नहीं हैं। पति और पत्नी के सरनेम अलग होने पर नियममों के मुताबिक आवेदक को सिर्फ एक सादे कागज पर लिखित घोषणा करनी होती है, जिसमें उनकी शादी और सरनेम का जिक्र जरूरी होता है।
Published: 21 Jun 2018, 11:58 AM IST
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
Published: 21 Jun 2018, 11:58 AM IST