बंबई उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की याचिका को खारिज करते हुए पर घटना पर आधारित फिल्म ‘मैच फिक्सिंग: द नेशन एट स्टेक’ के रिलीज पर रोक लगाने से गुरुवार को इनकार कर दिया और कहा कि यह एक काल्पनिक फिल्म है।
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न्यायमूर्ति बीपी कोलाबावाला और न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरेशन की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई के बाद आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में फिल्म पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए दावा किया गया था कि इससे मुकदमे पर असर पड़ेगा। पुरोहित के अधिवक्ता ने कहा कि फिल्म में ‘भगवा आतंकवाद’ की बात कही गई है।
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आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने दावा किया कि 15 नवंबर को रिलीज होने वाली फिल्म ने उनकी छवि खराब की है। हालांकि, सुनवाई के दौरान फिल्म निर्माता ने अदालत को बताया कि यह बाजार में पहले से ही उपलब्ध एक किताब पर आधारित काल्पनिक फिल्म है।
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निर्माता ने यह भी कहा कि फिल्म की शुरुआत में यह ‘अस्वीकरण’ (डिस्क्लेमर) भी दिखाया जाएगा कि फिल्म काल्पनिक घटनाओं और पात्रों पर आधारित है और इसका किसी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। पीठ ने दलीलों पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद इसमें मामूली बदलाव सुझाए जिसे निर्माता ने मान लिया।
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