निर्भया गैंगरेप और हत्या के चार दोषियों में शामिल पवन गुप्ता की याचिका पर अगली सुनवाई 24 जनवरी को होगी। पवन ने याचिका दाखिल कर कहा था कि वारदात के वक्त खुद को नाबालिग था। ऐसी स्थिति में उसे नाबालिग होने का लाभ मिलन चाहिए। इस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना की वारदात के दौरान आरोपी नाबालिग नहीं था। बता दें कि इस मामले में हाईकोर्ट ने पहले सुनवाई के लिए 24 जनवरी की तारीख तय की थी। लेकिन निर्भया के माता-पिता की आपत्ति के बाद कोर्ट आज ही याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया।
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पवन ने याचिका दायर कर कहा है कि घटना के बाद उसकी उम्र का पता लगाने के लिए ओसिफिकेशन टेस्ट (हड्डियों की जांच से उम्र का पता लगाना) नहीं किया गया था। इसीलिए उसे अब इस आधार पर राहत मिलनी चाहिए।
वहीं सुनवाई के दौरान पवन के वकील एपी सिंह पर कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए 25000 का जुर्माना लगाया और बार काउंसिल को कारवाई के लिये कहा।
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बता दें निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में फांसी की सजा पाए 4 दोषियों में से एक पवन गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। पवन कुमार ने अपनी याचिका में दावा किया है कि घटना के समय वह नाबालिग था।
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गौरतलब है कि 16 दिसंबर, 2012 को दक्षिणी दिल्ली में 23 साल की पीड़िता के साथ 6 आरोपियों द्वारा चलती बस में गैंगरेप किया गया था। इसके बाद पीड़िता पर गंभीर रूप से हमला किया गया था और उसे और उसके पुरुष साथी को इस सबके बाद चलती गाड़ी से नीचे फेंक दिया गया था। गंभीर हालात में भर्ती पीड़िता की मौत इलाज के दौरान हो गया। इस हैवानिय ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था।
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