सुप्रीम कोर्ट ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन की पर्चियों के मिलान के मामले पर आज सुनवाई करेगी। पिछले हफ्ते, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी, जबकि वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा था कि चुनाव नजदीक हैं और अगर मामले की सुनवाई नहीं हुई तो याचिका निरर्थक हो जाएगी।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वीवीपैट के मुद्दे पर दायर एक अन्य याचिका पर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था।
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सुप्रीम कोर्ट एडीआर ने याचिका दायर कर ईवीएम मशीनों के साथ वीवीपैट (वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट)) पर्चियों का मिलान करने की मांग की थी। वीवीपैट एक स्वतंत्र वोट सत्यापन मशीन है, जिससे पता चलता है कि मतदाता ने जो वोट डाला है, वो सही तरीके से डाला गया है या नहीं। अभी वीवीपैट पर्चियों के माध्यम से सिर्फ पांच कोई भी चयनित ईवीएम के सत्यापन का चलन है।
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